राजस्थान

PHED विभाग अवैध जल कनेक्शन पर करेगा कार्रवाई

Admindelhi1
20 Feb 2024 8:07 AM GMT
PHED विभाग अवैध जल कनेक्शन पर करेगा कार्रवाई
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PHED विभाग

राजसमंद: राजसमंद में अवैध जल कनेक्शन काटने के लिए पीएचईडी विभाग विशेष अभियान चलाएगा। सचिव जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के निर्देश मिलने के बाद विभागीय पाइप लाइन राइजिंग मैन एवं जल वितरण पाइपलाइन पर किए गए अवैध जल संबंध को हटाने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है।

राजसमंद के अधीक्षण अभियंता जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार यदि किसी व्यक्ति द्वारा पाइपलाइन पर अवैध जल संबंध किया हुआ है तो वह 28 फरवरी 2024 तक राज्य आज्ञा 31.3.17 की धारा 19 के तहत अवैध जल कनेक्शन पर नियमानुसार 1100 रुपए एकमुश्त या तीस हजार लीटर औसत मासिक उपभोग के आधार पर एक वर्ष के जल उपभोग की राशि का पांच गुना शुल्क जमा करा कर पाइप लाइन से किए गए जल कनेक्शन को नियमित करा सकते हैं।

इसके बाद 28 फरवरी से विशेष अभियान चलाया जाएगा एवं अवैध जल कनेक्शन पर जल कनेक्शन काटने के साथ उनके विरुद्ध विभागीय कठोर कानूनी कार्यवाही की जाएगी। जिसकी जिम्मेदारी अवैध जल संबंध करने वाले व्यक्ति की रहेगी।

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