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Jaipur जयपुर: राजस्थान के जोधपुर जिले में फलौदी में हुए दुखद सड़क हादसे से संबंधित स्वतः संज्ञान मामले पर सोमवार (10 नवंबर) को सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई होनी है। पिछले हफ़्ते मतोड़ा गाँव के पास एक टेम्पो ट्रैवलर और एक खड़े ट्रेलर ट्रक के बीच टक्कर हो गई थी, जिसमें चार बच्चों और 10 महिलाओं सहित कम से कम 18 तीर्थयात्रियों की मौत हो गई थी।
सर्वोच्च न्यायालय की वेबसाइट पर अपलोड की गई वाद सूची के अनुसार, न्यायमूर्ति जे.के. माहेश्वरी और न्यायमूर्ति विजय बिश्नोई की पीठ "फलौदी दुर्घटना के संबंध में" शीर्षक से इस मामले की सुनवाई करेगी। यह दुर्घटना उस समय हुई जब जोधपुर के सूरसागर क्षेत्र के तीर्थयात्रियों का एक समूह बीकानेर के कोलायत से लौट रहा था। टक्कर इतनी भीषण थी कि टेम्पो ट्रैवलर का अगला हिस्सा पूरी तरह से चकनाचूर हो गया, जिससे बचाव दल को फंसे हुए यात्रियों को निकालने में घंटों मशक्कत करनी पड़ी। पुलिस के अनुसार, अब तक कम से कम 18 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है, और कई अन्य गंभीर रूप से घायल हुए हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस घटना को "बेहद दुखद" बताते हुए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से मृतकों के परिवारों को 2-2 लाख रुपये और घायलों को 50,000 रुपये की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने लोगों की मौत पर दुख व्यक्त किया और अधिकारियों को घायलों को शीघ्र चिकित्सा सहायता सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। राज्य सरकार ने प्रत्येक शोक संतप्त परिवार को 10 लाख रुपये का मुआवज़ा देने की घोषणा की है, जबकि जिन लोगों के तीन या अधिक सदस्य मारे गए हैं उन्हें 25 लाख रुपये मिलेंगे।
मुख्यमंत्री कार्यालय ने कहा कि गंभीर रूप से घायलों को 2 लाख रुपये और मामूली रूप से घायलों को 1 लाख रुपये मिलेंगे। इस त्रासदी ने एक बार फिर भारतमाला एक्सप्रेसवे पर सड़क सुरक्षा को लेकर चिंताएँ बढ़ा दी हैं। स्थानीय लोगों का आरोप है कि अपर्याप्त रोशनी, साइनेज की कमी और भारी वाहनों की अवैध पार्किंग रात में यात्रा को खतरनाक बना देती है। निवासियों का दावा है कि ट्रक चालक अक्सर आराम करने के लिए एक्सप्रेसवे के किनारे ट्रक पार्क करते हैं, जिससे अक्सर जानलेवा दुर्घटनाएँ होती हैं।
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