राजस्थान

पेंशनरों को 30 जून, 2023 तक करवाना होगा भौतिक सत्यापन

Tara Tandi
20 Jun 2023 10:13 AM GMT
पेंशनरों को 30 जून, 2023 तक करवाना होगा भौतिक सत्यापन
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सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा जारी सूचना अनुसार सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनओं के लाभार्थी को 30 जून 2023 तक वार्षिक भौतिक सत्यापन एवं जनाधार सीडिंग करवाना अनिवार्य है। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं में पेंशनर के जीवित होने की पुष्टि के लिए प्रतिवर्ष नवम्बर-दिसम्बर माह में वार्षिक भौतिक सत्यापन करवाने का प्रावधान है। वार्षिक भौतिक सत्यापन के लिए पेंशनर्स किन्हीं चार विकल्पों में से कोई एक विकल्प चुन सकते हैं। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के सहायक निदेशक अमल चौधरी ने बताया कि जिन पेंशनर्स द्वारा वार्षिक भौतिक सत्यापन नहीं करवाया गया है, उनकी पेंशन रोक दी गई है, जो कि सत्यापन करवाने के पश्चात एरियर सहित उन्हें मिल जाएगी। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के लाभार्थी शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में आयोजित हो रहे प्रशासन शहरों के संग शिविर व प्रशासन गांवों के संग शिविर में जाकर भौतिक सत्यापन करवा सकते हैं। सहायक निदेशक ने बताया कि जिले में अभी लगभग 28 हजार पेंशनधारियों ने भौतिक सत्यापन नहीं करवाया है।
सहायक निदेशक ने बताया कि जिन लाभार्थियों के आधार एवं जनाधार पेंशन पेमंेट ऑर्डर से लिंक नहीं हो रहा है, या पेंशन पोर्टल पर किसी पेंशनर का जनाधार या आधार गलत लिंक हो, या जेंडर गलत है, आदि ऐसे प्रकरण के लिए पेंशनर अपना आधार कार्ड, जनाधार कार्ड तथा पेंशन पेमेंट आर्डर के साथ संबंधित पेंशन स्वीकृतकर्ता अधिकारी के कार्यालय में स्वयं उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करें।
ऐसे करवा सकते हैं सत्यापन
भौतिक सत्यापन के लिए प्रार्थी स्वयं के एंड्रायड मोबाइल में प्ले स्टोर से राज एसएसपी पोर्टल फेस रिकॉग्निशन मोबाइल एप एवं आधार एक्सेस आरडी एप डाउनलोड कर सत्यापन कर सकते हैं। इसमें पेंशनर के पीपीओ नंबर होने जरूरी हैं। पेंशन पीपीओ टाइप करने के उपरान्त पेंशनर अपना जनाधार, आधार एवं खाता संख्या मिलान सुनिश्चित करने के पश्चात् सत्यापन की अग्रिम प्रक्रिया सुनिश्चित करें। तथा एप्प के कैमरे से फोटो खींचते समय फेस मिलान के पश्चात् पलक टिमटिमानी होगी।
पेंशनर्स अपने निकटतम किसी भी ई-मित्र केन्द्र से बायोमैट्रिक से भौतिक सत्यापन करवा सकते हैं। संबंधित उपखंड अधिकारी, विकास अधिकारी के कार्यालय में पेंशनर के मोबाइल नंम्बर पर ओटीपी के माध्यम से भी सत्यापन किया जा सकता है। इसमें पेंशनर को अपना पीपीओ, स्वयं का जनाधार कार्ड, आधार कार्ड एवं बैंक पासबुक को साथ लेकर स्वयं उपखंड अधिकारी, विकास अधिकारी कार्यालय में उपस्थित होकर आधार ओटीपी के माध्यम से सत्यापन करवाना होगा।
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