जिले में फूड लाइसेंस रजिस्ट्रेशन के लिए शिविरों का आयोजन 20 जून से
भीलवाड़ा । राज्य सरकार की फ्लैगशिप योजना ‘‘शुद्ध के लिए युद्ध अभियान’’ के अन्तर्गत जिले में खाद्य व्यापार से जुड़े लोगों के लिए फूड लाइसेंस के बनाने के लिए जिला स्तर से लेकर उपखण्ड, तहसील एवं कस्बे स्तर तक 20 जून से 12 जुलाई, 2023 अवधि तक प्रातः 10 बजे से सायं 5 बजे तक रजिस्ट्रेशन के लिए सघन अभियान का आयोजन किया जाएगा। अभियान अवधि के दौरान जिले के व्यापारियों के लिए सीएमएचओ कार्यालय, में प्रतिदिन कार्यालय समय पर खाद्य लाईसेन्स एवं रजिस्ट्रेशन का कार्य प्राथमिकता से किया जाएगा। शिविर के दौरान किराना, मिठाई, होटल, डेयरी, रेस्टोरेंट, हलवाई, कैटरिंग व्यापारियों फास्ट फूड, चाट, पकोड़ी, फल, सब्जी का ठेला, स्टॉल लगाने वाले विक्रेताओं के आवेदन ऑनलाइन किए जाएंगे और उन्हें हाथों हाथ लाइसेंस रजिस्ट्रेशन जारी किए जाएंगे। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ0 मुस्ताक खान ने यह जानकारी देते हुए बताया कि राज्य के खाद्य सुरक्षा आयुक्त तथा जिला कलक्टर आशीष मोदी की तरफ से जारी दिशा निर्देशानुसार सभी जिलों में खाद्य कारोबारियों के फूड लाइसेंस व रजिस्ट्रेशन के लिए 20 जून से शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। खाद्य लाईसेन्स के लिए रजिस्ट्रेशन अभियान से पूर्व व्यापक प्रचार प्रसार के माध्यम से कैम्प आयोजित होने वाले क्षेत्र के खाद्य कारोबारियों से सम्पर्क कर अपना लाईसेन्स व रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए प्रेरित किया जाएगा। प्रदेश के अलग-अलग जिलों में खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा इन शिविरों का आयोजन किया जाएगा। सभी प्रकार के खाद्य कारोबारियों से अपील की है कि निर्धारित तिथियों को अधिकाधिक संख्या में शिविर में पहुंचकर अपना लाइसेंस एवं रजिस्ट्रेशन बनवाएं। एफ एस एस ए आई के नियमानुसार बिना खाद्य लाइसेंस के व्यवसाय करने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।
जिले में यहां होगा खाद्य लाईसेन्स एवं रजिस्ट्रेशन शिविरों का आयोजन-
जिले में खाद्य लाईसेन्स एवं रजिस्ट्रेशन के लिए आगामी 20 जून को बदनोर में, 22 जून को रायपुर, 23 जून को आसीन्द, 28 जून को करेडा में तथा 5 जुलाई को शाहपुरा में, 6 जुलाई को माण्डलगढ, 7 जुलाई को गुलाबपुरा, 11 जुलाई को जहाजपुर तथा 12 जुलाई को बनेडा में खाद्य लाईसेन्स हेतु रजिस्ट्रेशन अभियान का आयोजन किया जाएगा।
इन खाद्य कारोबारियों के लिये लाइसेंस जरूरी-
खाद्य सुरक्षा अधिकारी प्रेम चन्द शर्मा ने बताया कि प्रदेश में खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के तहत व्यापारियों को खाद्य कारोबार शुरू करने के लिए अपना फूड लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य है। उन्होंने बताया कि शहरी और ग्रामीण क्षेत्र के समस्त खाद्य पदार्थ कारोबार से जुडे विक्रेताओं, निर्माताओं दूध उत्पादक थोक, फुटकर, फेरीवाले, केटरिंग, ट्रांसपोर्ट, फूड प्रोडक्शन विक्रय करने, मेडिकल स्टोर्स, स्वयं सहायता, अस्पताल, स्कूल, कॉलेजों में संचालित केंटीन, राजकीय व निजी वेयर हाउस, मदिरा दुकानें, दूध विक्रेता, डेयरी, चायपान, दुकान, फल, सब्जी मण्डी/अनाज मण्डी, मांस-अंडे विक्रेता, हाट बाजार में खाद्य कारोबार करने वाले सभी शिविर में या विभाग की वेबसाईट पर जाकर लाइसेंस एवं रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन करावे।
इन दस्तावेज की होगी आवश्यकता-
उन्होंने बताया कि जिन व्यापारियों का टर्न ओवर 12 लाख वार्षिक से कम है उनका फूड रजिस्ट्रेशन जारी किया जाएगा। जिसके लिए आवश्यक दस्तावेज के रूप में आधार कार्ड की फोटोकॉपी और स्वयं की एक फोटो लानी होगी। जिनका टर्न ओवर 12 लाख वार्षिक से ज्यादा है उन्हें आधार कार्ड की कॉपी, बिजली का बिल, जीएसटी रजिस्ट्रेशन की कॉपी साथ ही निर्माण इकाई के लिए पानी की रिपोर्ट, ब्लू प्रिन्ट, निर्धारित प्रारूप में स्व-प्रमाणित घोषणा पत्र की प्रति साथ लानी होगी।
Ashwandewangan
प्रकाश सिंह पिछले 3 सालों से पत्रकारिता में हैं। साल 2019 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। फिलहाल, प्रकाश जनता से रिश्ता वेब साइट में बतौर content writer काम कर रहे हैं। उन्होंने श्री राम स्वरूप मेमोरियल यूनिवर्सिटी लखनऊ से हिंदी पत्रकारिता में मास्टर्स किया है। प्रकाश खेल के अलावा राजनीति और मनोरंजन की खबर लिखते हैं।