राजस्थान

पेरा लीगल वॉलेन्टियर के एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन

Tara Tandi
23 Feb 2024 5:14 AM GMT
पेरा लीगल वॉलेन्टियर के एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन
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बांसवाड़ा। माननीय राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर के निर्देशानुसार एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बांसवाड़ा के अध्यक्ष श्रीमान् अरूण कुमार अग्रवाल के निर्देशन में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एवं तालुका विधिक सेवा समितियों हेतु चयनित पेरा लीगल वॉलेन्टियर का एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आज दिनांक 22.02.2024 को ए.डी.आर. भवन, माही कॉलोनी, बांसवाड़ा में आयोजित किया गया।
प्रशिक्षण कार्यक्रम प्राधिकरण सचिव श्री राकेश रामावत की अध्यक्षता में आयोजित किया गया। इस अवसर पर उन्होने कहा कि भारतीय संविधान में विधि के शासन की अवधारणा के तहत सभी नागरिकों को कानून समक्ष समान माना गया है परन्तु गरीबी, अज्ञानता व सामाजिक पिछड़ेपन के कारण अनेक लोग न्याय से वंचित रह जाते है। ऐसे गरीब, वंचित व शोषित लोगों को न्याय दिलवाने के लिए विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के तहत निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान किया गया है तथा निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान करने में पेरा लीगल वॉलेन्टियर की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। उन्होंने उपस्थित पीएलवी से गरीब व शोषित लोगों को न्याय दिलाने में सहायता प्रदान करने का पवित्र कार्य पूरी निष्ठा व लगन से करने का आह्वान किया। प्राधिकरण सचिव श्री रामावत द्वारा प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्देश्य नवनियुक्त पेरा लीगल वॉलेन्टियर को उनकी भूमिका और कर्तव्य से अवगत करवाना, तथा नये पेरा लीगल वॉलेन्टियर को विधिक जागरूकता कार्यक्रमों की व्यावहारिक जानकारी प्रदान करना है जिससे कि वे विधिक जागरूकता कार्य प्रभावी रूप से कर सके।
प्रशिक्षण कार्यक्रम में श्री उमेश दोसी, श्री अमजद खान, श्री राजेन्द्र कुमार जैन एवं श्री उदय सिंह द्वारा विभिन्न विषयों पर विस्तृत रूप से पेरा लीगल वॉलेन्टियर को प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण कार्यक्रम में प्राधिकरण के श्री जगमाल सिंह द्वारा पेरालीगल वॉलियन्टर को पीएलवी द्वारा किये जाने वाले कार्यो एवं पीएलवी द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली मासिक रिपोर्ट के सम्बन्ध में जानकारी दी गई।
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