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जोधपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने दुष्कर्म के एक मामले में आरोपी को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है। आरोपी की ओर से कोर्ट में बताया गया कि दोनों शादीशुदा थे और उनके खिलाफ रेप का झूठा केस दर्ज किया गया था. साथ ही इस मामले में पुलिस ने चालान भी पेश किया है।बांसवाड़ा निवासी एक महिला ने स्थानीय थाने में मोहम्मद आशिक के खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज कराया है. पुलिस ने इस मामले में मोहम्मद आशिक को गिरफ्तार किया था। बांसवाड़ा की एससी-एसटी कोर्ट ने उसकी जमानत याचिका खारिज कर दी। इसके बाद मोहम्मद आशिक की ओर से हाईकोर्ट में जमानत याचिका दायर की गई थी।
जज मनोज कुमार गर्ग की अदालत में मोहम्मद आशिक की ओर से उनके वकील उमेश कल्ला ने बताया कि मुकदमा दर्ज कराने वाली महिला और आरोपी शादीशुदा हैं. उसके खिलाफ झूठा मामला दर्ज किया गया है। इस मामले में पुलिस ने कोर्ट में चालान पेश किया है. साथ ही कोई जांच लंबित नहीं है। ऐसे में उन्हें जमानत दी जानी चाहिए।उधर, सरकारी वकील ने जमीन देने का विरोध किया। न्यायाधीश मनोज कुमार गर्ग ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद याचिकाकर्ता मोहम्मद आशिक को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया. साथ ही इस बात पर भी रोक लगा दी कि जब भी उसे कोर्ट में बुलाया जाएगा, वह हाजिर रहेगा।
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