राजस्थान

कार्रवाई का आदेश, बीमा क्लेम के लिए फर्जीवाड़े का खुलासा

Gulabi Jagat
24 Sep 2022 12:09 PM GMT
कार्रवाई का आदेश, बीमा क्लेम के लिए फर्जीवाड़े का खुलासा
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बांसवाड़ा जिले के आनंदपुरी इलाके में दो साल पहले हुए सड़क हादसे के मामले में धोखाधड़ी का खुलासा हो गया है. मोटर व्हीकल एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल (एमएसीटी कोर्ट) ने मिलीभगत से पुलिस रिकॉर्ड में वाहन बदलकर लाखों का दावा हासिल करने के प्रयास पर दावा खारिज करते हुए संबंधित पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए पुलिस अधीक्षक को पत्र लिखा है. मामले में पवन पुत्र शंकर भगोड़ा निवासी महुवाल कड्डा और डोकर निवासी फूलचंद पुत्र मागू डामोर ने रुपये का दावा किया था. सुनवाई के दौरान बीमा कंपनी द्वारा दुर्घटना की प्राथमिकी सोलह दिन की देरी से दर्ज करने पर सवाल खड़ा करते हुए बताया गया कि यह खेल चालक व मालिक की मिलीभगत से क्लेम उठाने के लिए किया गया.
कंपनी ने दावा किया कि दुर्घटना के दिन टेंपो के पास परमिट और फिटनेस प्रूफ नहीं था और चालक संदीप के पास लाइसेंस नहीं था, इसके अलावा खुद पवन, जिसके पास मोटरसाइकिल चलाने का लाइसेंस नहीं था, दावा करने के अलावा कोई लाइसेंस नहीं था। , दुर्भाग्य का दावा कर रहा था। सुनवाई के दौरान बीमा कंपनी द्वारा दुर्घटना की प्राथमिकी सोलह दिन की देरी से दर्ज करने पर सवाल खड़ा करते हुए बताया गया कि यह खेल चालक व मालिक की मिलीभगत से क्लेम उठाने के लिए किया गया. मौजूदा सबूतों के आधार पर ट्रिब्यूनल में डीजे कैडर के पीठासीन अधिकारी अजय जैन ने दोनों कथित घायल युवकों के दावों को खारिज कर दिया. वहीं, निर्णय की प्रति पुलिस अधीक्षक बांसवाड़ा को भेजकर प्राथमिकी की जांच के लिए जिम्मेदार पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एक माह के भीतर सूचना अधिकरण को भेजने का आदेश दिया.
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