राजस्थान

अफीम तस्करी के आरोपी को 15 साल का कारावास ओर जुर्माने की सजा

Admin4
10 Aug 2023 8:04 AM GMT
अफीम तस्करी के आरोपी को 15 साल का कारावास ओर जुर्माने की सजा
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अजमेर। अजमेर अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश नवीन मीणा ने अफीम तस्करी के आरोपी ग्राम जलाल (पंजाब) निवासी विक्रमजीत सिंह को 15 साल के कठोर कारावास व 2 लाख रुपये के अर्थ दण्ड से दण्डित करने के आदेश दिए हैं। प्रकरण के तथ्यों के अनुसार सदर थाना पुलिस ने 12 सितंबर 2015 को नसीराबाद-भीलवाड़ा मार्ग पर एक कार में अवैध रूप से ले जाई जा रही 5 किलो 500 ग्राम अवैध अफीम के साथ आरोपी को गिरफ्तार किया था एवं बाद में उसके साथी ध्रुव कुमार को गिरफ्तार किया। सदर थाना पुलिस ने अनुसंधान के बाद आरोपियों के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र दायर किया। प्रकरण में अपर लोक अभियोजक राजेश सुकरिया ने 10 गवाह परीक्षित करवाए तथा 94 दस्तावेजात प्रदर्शित करवाए। न्यायालय ने आरोपी विक्रमजीत सिंह को 15 वर्ष के कठोर कारावास व 2 लाख रुपये के अर्थ दण्ड से दण्डित करने व आरोपी ध्रुव कुमार को बरी करने के आदेश दिए।
अजमेर एसपी चूनाराम जाट ने पुलिस निरीक्षकों की नियुक्ति आदेश जारी किए हैं। इसके तहत प्रहलाद सहाय को पुलिस लाइंस से किशनगढ़ थाना प्रभारी, सुरेद्र सिंह पुलिस लाइंस से सिविल लाइंस व चैनाराम को पुलिस लाइंस से आदर्श नगर थाना प्रभारी नियुक्त किया गया है। हाड़ी रानी महिला बटालियन के उप अधीक्षक हर्षित शर्मा को जीआरपी व खींवसिंह को अजमेर रेंज से वृत्ताधिकारी कोटा लगाया गया है। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (भर्ती एवं पदोन्नति बोर्ड) विनीता ठाकुर को अजमेर रेंज प्रभारी नियुक्त किया गया है।
पुलिस के अनुसार माखुपुरा, हटूण्डी चौराहा निवासी जितेन्द्रसिंह रावत(38) ने रिपोर्ट दी कि 6 अगस्त रात्रि 10 बजे वह घर पर सो रहा था तब ससुर मदारपुरा निवासी उगमसिंह रावत, सास गौरीदेवी के साथ गाड़ी से उसके घर आए। उन्होंने घर में घुसते ही उसके सिर पर लकड़ी से वार किया। इससे उसके सिर पर चोट लग गई। वह लहूलुहान हो गया जबकि हाथ में गम्भीर चोट आई। जितेन्द्र ने आरोप लगाया कि ससुर उगमसिंह अपनी बेटी लक्ष्मी देवी व दोहती लक्षिता (8) को भी अपने साथ ले गए। मारपीट के दौरान ससुर ने उसका मल्टीमीडिया मोबाइल फोन तोड़ दिया। पुलिस मामले की पड़ताल में जुटी है।
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