राजस्थान

सहायता राशि के लिए पात्रता श्रेणी में आने वाली गौ शालाओं द्वारा 8 अप्रैल तक ऑनलाईन आवेदन

Tara Tandi
26 March 2024 12:29 PM GMT
सहायता राशि के लिए पात्रता श्रेणी में आने वाली गौ शालाओं द्वारा 8 अप्रैल तक ऑनलाईन आवेदन
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सीकर । संयुक्त निदेशक पशु पालन विभाग सीकर डॉ. शंकर लाल कुमावत ने बताया कि गौ संरक्षण एवं संवर्धन निधि नियम के तहत माह नवम्बर, दिसम्बर 2023 तथा जनवरी, फरवरी, मार्च 2024 की सहायता राशि के लिये जिले की पात्रता श्रेणी में आने वाली गौ शालाओं द्वारा 8 अप्रैल 2024 तक ऑनलाईन आवेदन किया जा सकता है। पात्रता के लिये गौशाला में 100 टैगशुदा गोवंश का संधारित होना एवं 1 साल पुराना रजिस्ट्रेशन (31 अक्टुम्बर 2022 से पूर्व) होना आवश्यक है, निश्चित समयावधि के पश्चात एवं ऑफलाईन आवेदन स्वीकार नहीं किये जायेगें। बडें गौवंश को प्रतिदिन 40 रूपये एवं छोटे गौवंश को प्रतिदिन 20 रूपये के हिसाब से सहायता राशि दी जायेगी।
उन्होंने बताया कि माह नवम्बर, दिसम्बर, जनवरी, फरवरी, मार्च 24 की सहायता राशि के लिये नवीन पात्रता की श्रेणी में आने वाली गौशालायें भूमि संबंधी दस्तावेज, जमीन की जमाबन्दी, गौशाला निर्धारित स्थान पर संचालन का प्रमाण पत्र, भूमि का नजरी नक्शा, गौशाला का फोटोग्राफ, कैन्सिल चैक एसएसओ आईडी प्रपत्र की पीडीएफ बनाकर जिला कार्यालय को भिजवायें। दस्तावेजों को ऑनलाईन अपलोड के पश्चात ही नवीन पात्र गौशालायें आवेदन कर सकेंगी।
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