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भीलवाड़ा। भीलवाड़ा सारांश एनडीपीएस कोर्ट ने डोडा पोस्त के साथ पकड़ी गई दो महिला तस्करों को सजा सुनाई है। अदालत ने महिला तस्करों को एक-एक साल की सजा सुनाई है। साथ ही आर्थिक जुर्माना भी लगाया है। विशेष लोक अभियोजक कैलाश चौधरी ने बताया कि एनडीपीएस अदालत ने शुक्रवार को डोडा मामले में पंजाब मानसा के बैनी बागा निवासी बलजीत कौर पत्नी फूलासिंह व करमजीत कौर पत्नी दर्शन सिंह को एक-एक साल के कठोर कारावास व 10-10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई. अफीम की तस्करी लागू किया है। अभियोजन पक्ष ने दोनों के खिलाफ 10 गवाह और 64 दस्तावेज पेश किए थे।
चौधरी ने बताया कि नौ जून 2022 की रात सुभाषनगर थाने के तत्कालीन थाना प्रभारी थाना क्षेत्र में गश्त कर रहे थे. बलजीत कौर और करमजीत कौर को रोजवेज बस स्टैंड के पास संदिग्ध हालत में घूमते देख वे रुक गये और उनसे पूछताछ की। दोनों के पास रखे बैग की तलाशी लेने पर अलग-अलग बैग में 8 किलो डोडा पोस्ता बरामद हुआ. जिसके बाद पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया।
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