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चेक बाउंस
जनता से रिश्ता वेबडेस्क। सीकर, सीकर अपर न्यायिक दंडाधिकारी श्रीमाधोपुर ने चेक बाउंस होने पर एक साल की सजा सुनाते हुए एक लाख 30 हजार रुपये की राशि अदा करने का आदेश दिया है. मामले के अनुसार शिकायतकर्ता राम सिंह पुत्र पाबू दान सिंह निवासी गढ़ी सरगोठ ने आरोपी जगदीश पुत्र घिसलाल निवासी घिसलाल को 2017 में एक लाख रुपये उधार दिए थे. 31 दिसंबर 2018 को देय 1 लाख 7 हजार 862 रुपये की राशि।
शिकायतकर्ता राम सिंह ने यह चेक 25 फरवरी 2019 को बैंक में जमा कराया, लेकिन वह बाउंस हो गया। इस पर शिकायतकर्ता ने अपने वकील के माध्यम से आरोपी को कानूनी नोटिस भेजा। इसके बाद भी आरोपी ने राशि का भुगतान नहीं किया तो 1 अप्रैल 2019 को आरोपी के खिलाफ कोर्ट में शिकायत दर्ज कराई गई. कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद सजा सुनायी. शिकायतकर्ता की ओर से अधिवक्ता रघुनाथ सिंह शेखावत पेश हुए।
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