सरकारी कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति पर अब वेतन का 50 फीसद पैसा ही पेंशन के रूप में मिलेगा

राजस्थान में सरकारी कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति पर अब वेतन का 50 फीसद पैसा ही पेंशन के रूप में मिलेगा। इस बारे में कानूनी प्रावधान किया गया है। राज्य सरकार ने पुरानी पेंशन योजना लागू करने का आदेश जारी किए हैं। इसके लिए राजस्थान सिविल सेवा अंशदायी पेंशन नियम, 2005 को खत्म करने की अधिसूचना जारी की गई है। जिस नियम से कर्मचारियों के सेवानिवृत्ति पर नई पेंशन योजना लागू की उसे खत्म कर दिया है। वित्त विभाग ने पुरानी पेंशन योजना लागू करने के संबंध में नियमों में बदलाव के आदेश जारी किए हैं। इससे नई पेंशन योजना खत्म कर पुरानी पेंशन योजना लागू करने को अब कानूनी मान्यता मिल गई है। दरअसल, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने बजट भाषण में एक जुलाई, 2004 और उसके बाद नौकरी में आने वालों को सेवानिवृत्ति पर एक अप्रैल, 2022 से पुरानी पेंशन बहाल करने की घोषणा की थी। इसके बाद एक अप्रैल से नेशनल पेंशन सिस्टम के लिए कर्मचारियों के वेतन से कटौती बंद कर दी गई।





