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Jodhpur जोधपुर : राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता अशोक गहलोत ने शनिवार को नेशनल हेराल्ड मामले में राहुल गांधी और सोनिया गांधी के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय की जांच को "जानबूझकर" और बिना किसी मतलब के बताया। मीडिया से बात करते हुए गहलोत ने कहा, "राहुल गांधी और सोनिया गांधी के खिलाफ जानबूझकर ईडी का मामला दर्ज किया गया है, जिसका कोई मतलब नहीं है। झूठे मामले बनाए गए हैं; एक रुपये का भी लेन-देन नहीं किया गया।"
उन्होंने कहा, "राहुल गांधी द्वारा ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल पूछे जाने से भाजपा सहज नहीं थी, लेकिन उन्होंने वही सवाल पूछा, जो जनता के मन में है। जनता के सवाल उठाना विपक्ष की जिम्मेदारी है; यही लोकतंत्र है।" अशोक गहलोत ने दावा किया कि भाजपा को चिंता है कि अगर अखबार फिर से शुरू होता है, तो यह कांग्रेस और उसके मूल्यों से जुड़े विचारों को व्यक्त करेगा।
"90 साल पहले, हमने नेशनल हेराल्ड अखबार शुरू किया था। कांग्रेस ने इसे पुनर्जीवित करने की कोशिश की, लेकिन भाजपा चिंतित है क्योंकि एक बार अखबार फिर से शुरू हो गया, तो यह कांग्रेस और उसके मूल्यों से जुड़े विचारों को व्यक्त करेगा। वे धर्मनिरपेक्षता की अवधारणा को स्वीकार नहीं कर सकते। सरकार को अखबार को फिर से प्रकाशित करने से रोकने के लिए, वे कई झूठे मामले दर्ज करने सहित विभिन्न हथकंडे अपना रहे हैं," राजस्थान के पूर्व सीएम ने कहा।
अशोक गहलोत ने नेशनल हेराल्ड मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की जांच के आधार पर सवाल उठाते हुए कहा, "जब एक रुपये का लेन-देन नहीं हुआ है, तो यह ईडी मामला कहां से आया? नई कंपनी इसलिए बनाई गई है ताकि अखबार शुरू किया जा सके।"
इससे पहले बुधवार को, ईडी ने नेशनल हेराल्ड से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले के संबंध में कांग्रेस नेताओं सोनिया गांधी, राहुल गांधी और अन्य के खिलाफ अपनी शिकायत के संज्ञान के संबंध में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट के समक्ष अपनी शुरुआती दलीलें पेश कीं।
शुरूआती दलीलों में अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) एस वी राजू ने कहा कि इस मामले में मनी लॉन्ड्रिंग का अपराध बनता है। उन्होंने यह भी कहा कि अपराध की आय थी। यह भी कहा गया कि अपराध की आय उत्पन्न करने के लिए आपराधिक गतिविधि जारी थी, जो मनी लॉन्ड्रिंग का अपराध है। एएसजी एस वी राजू और ईडी के विशेष वकील जोहेब हुसैन द्वारा प्रस्तुत शुरूआती दलीलों को सुनने के बाद, विशेष न्यायाधीश ने मामले को 2 जुलाई से 8 जुलाई तक शेष दलीलों के लिए सूचीबद्ध किया। विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने ने गांधी और अन्य आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ ईडी की अभियोजन शिकायत के संज्ञान के बिंदु पर मामले को दिन-प्रतिदिन की सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया। बचाव पक्ष के वकील की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने मामले को जुलाई में सूचीबद्ध किया, जिन्होंने जुलाई में सुनवाई का आग्रह किया और कुल 5,000 पृष्ठों के विशाल दस्तावेज दिए। (एएनआई)
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