राजस्थान

ओडीए रेलवे ब्रिज ब्लास्ट मामला: फर्जी हस्ताक्षर से विस्फोटक बेचने के आरोपी की जमानत खारिज

Admin Delhi 1
21 March 2023 12:36 PM GMT
ओडीए रेलवे ब्रिज ब्लास्ट मामला: फर्जी हस्ताक्षर से विस्फोटक बेचने के आरोपी की जमानत खारिज
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उदयपुर न्यूज: पिछले साल 13 नवंबर को ओडा रेलवे ब्रिज ब्लास्ट मामले में कोर्ट ने विस्फोटक मुहैया कराने वाले आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दी थी. जेल में कैद होली चौक मावली निवासी देवेंद्र पुत्र उदयलाल दांगी ने सत्र न्यायालय में जमानत के लिए आवेदन दिया था.

सरकारी वकील राकेश पनेरी ने बताया कि देवेंद्र ने धमाकों के मुख्य आरोपी धुलचंद मीणा को सुपर पावर के 90 पेलेट के 25 किलो बॉक्स, फ्यूज वायर के 25 बंडल, 183 मीटर कोयला बेचा था. उसने उंडीथल गोगुन्दा की मार्बल खदान के मालिक प्रवीण पोरवाल के फर्जी हस्ताक्षर कर ये विस्फोटक बेचे थे. पीठासीन अधिकारी चंचल मिश्रा ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद आरोपी देवेंद्र कुमार की जमानत खारिज कर दी.

आरोपी के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट पेश कर दी गई है

आरोपित धुलचंद मीणा, प्रकाश मीणा व एक दुष्कर्मी ने मिलकर ट्रैक ब्लास्ट किया था। बिहारी लाल सुहलका, उनके बेटे अंकुश, सुरेश उपाध्याय, अशोक मीणा, भरत राज सेन, उनके बेटे अक्षय सेन, देवेंद्र कुमार दांगी, लोकेश सोनी को विस्फोटक देने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था. एटीएस ने 9 फरवरी को इनके खिलाफ चालान पेश किया है।

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