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जयपुर। रामगंज थाना पुलिस ने एक युवक के खिलाफ महिला से छेड़छाड़ करने और उसे अश्लील वीडियो भेजने का मामला दर्ज किया है। पुलिस ने यह शिकायत महिला की रिपोर्ट पर दर्ज की है। पीड़िता ने पुलिस को बताया कि आरोपी राजा जो रामगंज थाना इलाके में मोहम्मदी अस्पताल के नीचे रहबर हर्बल एंड प्रोविजन स्टोर की दुकान चलाता है।
महिला कई समय से उससे सामान खरीदा करती थी। आरोपी के द्वारा महिला से कुछ दिन पहले छेड़छाड़ की घटना की गई। जिसका महिला ने विरोध किया और उसके बाद वह घर आ गई। आरोपी ने महिला को फोन किया लेकिन महिला ने फोन पिक नहीं किया। जिसके बाद आरोपी राजा ने महिला को वॉट्सऐप पर एक लिंक भेजा। महिला के द्वारा वॉट्सऐप पर आए लिंक को चेक किया गया तो उसमें पता चला यह लिंक अश्लील फोटो- वीडियो के थी। महिला ने इस सम्बंध में अपने पति को वॉट्सऐप पर आए लिंग और छेड़छाड़ की घटना की जानकारी दी। जिस पर पीड़िता के पति और महिला रामगंज थाने पहुंची। महिला की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी राजा के खिलाफ आईपीसी की धारा 154 और आईटी एक्ट में एफआईआर दर्ज की।
महिलाओं को आपत्तिजनक मैसेज,लिंक,जोक या आर्टिकल भेजना अपराध की श्रेणी में आता हैं। अगर महिला इस की शिकायत करती है तो पुलिस आईटी एक्ट 66 डी व 67 ए के तहत उस व्यक्ति के खिलाफ केस दर्ज कर गिरफ्तारी कर सकती हैं। यह गैर जमानती अपराध हैं जिससे अपराध करने वाले को 3 साल से 5 साल तक की सजा हो सकती हैं।
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