राजस्थान

अब कोर्ट केसेस में उपस्थिति नहीं होगी अनिवार्य, CS उषा शर्मा की अधिकारियों के लिए नई पहल

Admin4
24 Sep 2022 9:59 AM GMT
अब कोर्ट केसेस में उपस्थिति नहीं होगी अनिवार्य, CS उषा शर्मा की अधिकारियों के लिए नई पहल
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न्यूज़ क्रेडिट: firstindianews

जयपुर: सीएस उषा शर्मा (CS Usha Sharma) की पहल से अब कोर्ट केसेस में अधिकारियों को बयान रिकॉर्ड कराने के लिए खुद जाकर उपस्थित नहीं होना पड़ेगा. अब हाईकोर्ट की मंजूरी से सचिवालय परिसर में ही वीसी के जरिए अधिकारी अपने बयान रिकॉर्ड करा सकेंगे. सीएस उषा शर्मा ने आज अजमेर हाईकोर्ट में जारी अपने एक केस में बयान रिकॉर्ड कराकर इसकी शुरुआत की.
सचिवालय में पोस्टेड अफसरों को कई बार अपना रोजमर्रा का कामकाज छोड़कर उस केस में बयान रिकॉर्ड कराने जाना पड़ता था जो कि उनके जिलों में कलेक्टर या अन्य पदों पर काम करने के दौरान से पेंडिंग होता है. इससे निजात देने के लिए सीएस उषा शर्मा की पहल से और हाईकोर्ट की मंजूरी से सचिवालय में पोस्टेड अधिकारियों के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बयान रिकॉर्ड करने की सुविधा शुरू की गई.
- वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बयान रिकॉर्ड कराने के लिए सचिवालय में एक रिमोट पॉइंट स्थापित किया है
- सीएस उषा शर्मा ने अजमेर की कोर्ट में जारी 1 मामले में सचिवालय परिसर से ही वीसी के जरिए जुड़कर बयान दर्ज करवाए
- अब सचिवालय में पोस्टेड सभी अधिकारी राज्य की सभी कोर्टों में अपनी उपस्थिति वीसी के जरिए दर्ज करा सकेंगे
समस्याऐं:
- प्रशासनिक अधिकारी के रूप में कई प्रकरणों और घटनाओं में कोर्ट केसेस होते हैं
- इनमें संबंधित अधिकारियों को प्रकरण से जुड़े स्थान और कोर्ट में बयान दर्ज कराने और अन्य न्यायिक प्रक्रिया के लिए खुद उपस्थित होना पड़ता था
- सचिवालय में मौजूद काम के साथ अन्य शहरों में बयान रिकॉर्ड कराने के लिए अफसरों के लिए खासा असुविधाजनक होता है
- ऐसा पेंडिंग प्रकरणों में तारीखों को आगे बढ़ाने का भी कारण बनता है
- इससे न्यायिक प्रक्रिया में भी देरी होती है
- ऐसा होना लंबित प्रकरणों में तारीखों को आगे से आगे बढ़ाने का कारण बनता है
सीएस की पहल और हाईकोर्ट की मंजूरी के बाद इस काम में गृह प्रोसिक्यूशन विभाग, विधि विभाग, डीओपी और आईटी ने भी सहयोग दिया.

न्यूज़ क्रेडिट: firstindianews

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