राजस्थान
अब सरकारी नौकरी में शामिल होने पर लेनी होगी संविधान की शपथ
Shantanu Roy
16 May 2023 11:23 AM GMT

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प्रतापगढ़। अब तक आपने प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, जनप्रतिनिधि नेताओं को संविधान की शपथ लेते हुए देखा और सुना है, लेकिन अब उम्मीदवारों को पद ग्रहण करते समय/नई नियुक्ति में शामिल होते समय संविधान की शपथ लेनी होगी। सरकारी सेवा। साथ ही अपना सर्विस रिकॉर्ड दर्ज कर शपथ पत्र भी देना होगा। राज्य सरकार के कार्मिक विभाग ने ऐसा सर्कुलर जारी करते हुए भारत सरकार के गृह मंत्रालय के आदेशों का भी हवाला दिया है. इसके तहत यह भी स्पष्ट किया गया है कि सरकारी सेवा में आने से पहले प्रत्येक सरकारी कर्मचारी को भारत के संविधान के प्रति निष्ठा रखनी चाहिए और राष्ट्र की संप्रभुता, अखंडता को अक्षुण्ण रखना चाहिए और अपने पद के कर्तव्यों का निष्ठा, ईमानदारी और ईमानदारी से पालन करना चाहिए। निष्पक्षता। शपथ लेने की व्यवस्था है। इस मामले में राज्य में सरकारी सेवा में शामिल होने के समय उम्मीदवारों से लिए जाने वाले अन्य शपथ पत्र जैसे दहेज, तंबाकू, विवाहित/अविवाहित, बच्चों की घोषणा आदि के साथ-साथ प्रवेश करने वाले प्रत्येक कार्मिक से शपथ पत्र देना राज्य में सरकारी सेवा। क्या होगा। इस संबंध में जारी परिपत्र में प्रमुख सचिव हेमंत कुमार गेरा ने सभी विभागों के संबंधित नियुक्ति प्राधिकारियों को कार्मिक विभाग द्वारा जारी उपरोक्त निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिये हैं.
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Shantanu Roy
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