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श्रीगंगानगर। श्रीगंगानगर शहर में अवैध होर्डिंग्स की भरमार है। हाल ही मेंे नगरपरिषद की ओर से करवाई गई जांच में सामने आया है कि अधिकतर कोचिंग संस्थानों ने मनमर्जी से होर्डिंग्स लगाए हुए हैं। नगरपरिषद आयुक्त कपिल कुमार यादव का कहना है कि किसी भी संस्थान पर नगरपरिषद की स्वीकृति के बिना विज्ञापन पट्ट लगाना राजस्थान सार्वजनिक संपत्ति विरूपण अधिनियम 2006 की खिलाफवर्जी है।
अवैध रूप से विज्ञापन पट्ट लगाने पर एच ब्लाक स्थित ऑक्सफोर्ड ग्रुप पीटीई आईलेटस, सलूजा कंसल्टेंसी, मेगनस इमीग्रेशन, जोनसन निक्स, वाइडर वर्ल्ड कंसल्टेंस, कैम्ब्रिज आइलेट्स, सीएलईओ इमीग्रेशन एंड कंसल्टेंस, फर्स्ट अटेम्पस पीटीई, कामरा एजुकेशन 48 मुखर्जी नगर, बस स्टैंड के पास पेरा माउंटस एवं आईएमए को नोटिस जारी किए गए। आयुक्त ने बताया कि वर्तमान में जिन्होंने भी अवैध रूप से विज्ञापन पट्ट लगाए हुए हैं वे स्वयं के स्तर पर हटवा लें, अन्यथा संबंधित के विरुद्ध मुकदमा दर्ज करवाया जाएगा।
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