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असंगठित क्षेत्र के लिए 10 दुकानें अनिवार्य कर दी गई हैं। पहले यह प्रावधान 20 दुकानों के लिए था।
जयपुर : अब तक फाइलों तक सिमटी सड़कों का निर्माण होगा आसान, पट्टे के भूखंडों का भू-उपयोग होगा आसान, सड़कों पर मिश्रित भू-उपयोग हो सकेगा. ऐसे कई मामलों में राज्य सरकार ने प्रक्रिया को आसान बनाया है और बाधाओं को दूर किया है।
राज्य सरकार ने पीएसकेएस अभियान में नगर विकास विभाग के सलाहकार जीएस संधू की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है. समिति ने यूडीएच व स्थानीय स्वशासन विभाग से जुड़े कई मामलों में प्रक्रियात्मक सुधार के लिए मंथन किया.
इस समिति की अनुशंसा पर नगर विकास मंत्री शांति धारीवाल की अध्यक्षता में हुई बैठक में निर्णय लिये गये. इन निर्णयों के अनुसार दोनों विभागों द्वारा संयुक्त रूप से विस्तृत आदेश जारी किए गए हैं। इसी क्रम में जहां सरकार ने सफाई दी है और नए प्रावधान भी लागू किए गए हैं।
टाउनशिप डेवलपर्स एसोसिएशन ऑफ राजस्थान व क्रेडाई राजस्थान ने राज्य सरकार से विभिन्न प्रकरणों के निस्तारण में आ रही व्यवहारिक दिक्कतों को दूर करने की मांग की थी.
शासन द्वारा जारी इस आदेश के अनुसार अब टाउनशिप योजना में 100 भूखंडों पर असंगठित क्षेत्र के लिए 10 दुकानें अनिवार्य कर दी गई हैं। पहले यह प्रावधान 20 दुकानों के लिए था।
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