राजस्थान

कोर्ट के आदेश पर ट्रैफिक एडवाइजर के खिलाफ नामजद मामला दर्ज

Shantanu Roy
10 Feb 2023 10:39 AM GMT
कोर्ट के आदेश पर ट्रैफिक एडवाइजर के खिलाफ नामजद मामला दर्ज
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सिरोही। न्यायालय के आदेश पर सिरोही के कोतवाली थाने में यातायात सलाहकार के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज किया गया है। यातायात सलाहकार ने टैक्सी वाहन को निजी वाहन में ट्रांसफर कराने के नाम पर 20 हजार रुपये लिए थे, लेकिन न तो पैसे लौटाए और न ही दस्तावेज ट्रांसफर करवाए। कोतवाली पुलिस ने मामला दर्ज कर एसआई गीता सिंह को जांच सौंपी है। हुली देवी पत्नी हंसा राम मीणा निवासी ठाकुरद्वारा मीणा वास पोसलिया ने रिपोर्ट में बताया कि उनकी महिंद्रा बोलेरो कार टैक्सी पास है. उसने 30 जुलाई 2022 को ट्रैफिक एडवाइजर भरत खत्री को अपनी गाड़ी प्राइवेट कराने के लिए गाड़ी के सारे कागजात दे दिए। इस दौरान उन्होंने भरत खत्री को 20 हजार रुपये भी दिए। इस दौरान यातायात सलाहकार ने आश्वासन दिया कि वह निजी पास कराकर 15 से 20 दिन में वाहन की आरसी व नंबर देंगे। 20 दिन बाद उन्होंने यातायात सलाहकार से वाहन के कागजात के बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि अभी तक वाहन की आरसी नहीं बनी है. तुम महीने भर आकर कागज ले जाना। 1 महीने बाद उसका पति 1 महीने के लिए पेपर लेने चला गया फिर टालमटोल करके वापस भेज दिया। कई बार जाने के बाद भी जब उन्हें पेपर नहीं मिला तो उन्होंने ट्रैफिक एडवाइजर को भी नोटिस भेजा, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया.
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