राजस्थान
कोई भी मुद्रक निर्धारित प्रक्रिया के बिना चुनाव प्रचार संबंधी सामग्री का प्रकाशन व मुद्रण नहीं करेगा
Tara Tandi
5 April 2024 7:20 PM IST

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जालोर। लोकसभा आम चुनाव के दौरान लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 127क के अनुसार कोई भी मुद्रक निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के बिना किसी भी राजनैतिक दल अथवा अभ्यर्थी के पक्ष में चुनाव प्रचार संबंधी सामग्री का प्रकाशन व मुद्रण नहीं करेगा।
जालोर संसदीय क्षेत्र (18) के अतिरिक्त रिटर्निंग अधिकारी (अतिरिक्त जिला कलक्टर) शिवचरण मीना ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा नियुक्त व्यय पर्यवेक्षक पारस मणि त्रिपाठी द्वारा प्रदत्त निर्देशानुसार तथा पोस्टर, पेम्फलेट व बैनर मुद्रण व प्रकाशन से संबंधित विधिक जानकारी देने के लिए 19 मार्च को प्रिन्टिंग प्रेस मालिकों के साथ आयोजित बैठक में दिए गए निर्देशों के तहत लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 127क के अनुसार कोई भी मुद्रक निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के बिना किसी भी राजनैतिक दल अथवा अभ्यर्थी के पक्ष में चुनाव प्रचार संबंधी सामग्री का प्रकाशन व मुद्रण नहीं करेगा।
उन्होंने बताया कि यदि किसी राजनैतिक दल अथवा अभ्यर्थी द्वारा चुनाव सामग्री का प्रकाशन या मुद्रण करवाया जाता है तो संबंधित मुद्रक प्रकाशित की जाने वाली सभी सामग्री यथा-पोस्टर, पेम्पलेट, बैनर व होर्डिंग अदि पर मुद्रक का पता तथा मुद्रित की जाने वाली सामग्री की मात्रा का अंकन आवश्यक रूप से करना होगा। इसकी पालना सुनिश्चित नहीं करने पर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 127क में उपबंधित प्रावधानों के अंतर्गत कार्यवाही अमल में लाई जायेगी तथा इसकी समस्त जिम्मेदारी मुद्रककर्ता की होगी।
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