महिला कर्मचारियों के यौन उत्पीड़न के लिए कोई समिति नहीं बनाई गई
उदयपुर: नगर निगम में पार्षदों द्वारा कमिश्नर पर लगाए गए अभद्रता के आरोपों के बीच एक चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है। निगम में 800 से ज्यादा महिला कर्मचारी काम करती हैं, लेकिन पिछले 3 साल से यहां महिला कर्मचारियों के यौन उत्पीड़न के लिए कोई समिति नहीं बनाई गई है। यह कमेटी आखिरी बार 6 साल पहले साल 2018 में बनी थी. उस समय इसका कार्यकाल तीन वर्ष का था। ऐसे में यह 2021 तक वैध रहता है. तब से कमेटी का गठन नहीं हुआ है. सरकारी नियमों के तहत अन्य सरकारी कार्यालयों की तरह निगम में भी महिला अधिकारों की सुरक्षा के लिए एक आंतरिक समिति होनी चाहिए. वर्ष 2018 में गठित कमेटी की अध्यक्षता एक्सईएन शशिबाला सिंह ने की, जबकि मेयर की पीए सुनीता शर्मा, कार्यालय अधीक्षक फिरोज खान और लता जोशी को सदस्य के रूप में शामिल किया गया।
भंवरी देवी हत्याकांड के बाद सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया: राज्य के चर्चित भंवरी देवी हत्याकांड के बाद सुप्रीम कोर्ट ने विशाखा गाइडलाइन जारी की थी. इसके बाद साल 2013 में कार्यस्थल पर महिलाओं को यौन उत्पीड़न से बचाने और उससे जुड़ी शिकायतों के निवारण और निपटारे को लेकर एक अधिनियम बनाया गया. इसी अधिनियम के अध्याय I के बिंदु H में एक आंतरिक समिति का भी उल्लेख किया गया है। इसमें कार्यस्थल पर किसी महिला के काम में हस्तक्षेप करना, उसके लिए खतरनाक स्थितियां पैदा करना, अपमानजनक व्यवहार करना, शत्रुतापूर्ण माहौल बनाना, स्वास्थ्य या सुरक्षा को प्रभावित करने वाले अपमानजनक व्यवहार का शिकार होना भी शामिल है।
महिला पार्षद निगम की कर्मचारी नहीं होती, लेकिन उसे भी इस कमेटी में शिकायत दर्ज कराने का अधिकार है
महिला पार्षद निगम की कर्मचारी नहीं हैं, लेकिन उन्हें भी इस कमेटी में शिकायत दर्ज कराने का अधिकार है. ऐसा इसलिए क्योंकि महिला पार्षदों को सरकार की ओर से तय मासिक मानदेय भी मिलता है. अतः वे भी लोक सेवक की श्रेणी में आते हैं। संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत वे ऐसे मामलों में निगम की उत्पीड़न समिति में भी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। हालांकि, महिला पार्षद संतोष मेनारिया ने बदसलूकी को लेकर बीजेपी जिला अध्यक्ष रवींद्र श्रीमाली से बात की है और अगला कदम उठाने की बात कही है.
नगर निगम की स्वास्थ्य समिति में कुल 1600 सफाई कर्मचारी कार्यरत हैं.
800 महिला सफाईकर्मी। इनमें 15 महिला अफसर-क्लर्क और चपरासी भी शामिल हैं।
नगर निगम में 25 महिला पार्षद हैं। वैसे, बोर्ड के कुल पार्षदों की संख्या 70 है.
'भाई साहब' कहने पर कमिश्नर और महिला पार्षद के बीच हुआ विवाद: नगर निगम में गुरुवार को आयुक्त रामप्रकाश पर महिला पार्षद संतोष मेनारिया ने दुर्व्यवहार का आरोप लगाया। उन्होंने बताया कि हिरणमगरी सेक्टर 14 के पार्क में बने मंदिर को नोटिस जारी करने के संबंध में अपने पति व अन्य से बात करने आई थी। उनका कहना है कि इस दौरान जब उन्होंने कमिश्नर को 'भाई साहब' कहा तो उन्हें गुस्सा आ गया. पार्षद का आरोप है कि इसके बाद कमिश्नर ने उन्हें अपने गार्ड से बाहर कर दिया. घटना को लेकर बीजेपी पार्षद मौके पर जमा हो गए और विरोध प्रदर्शन किया. शहर विधायक ताराचंद जैन भी मौके पर पहुंचे। कमिश्नर द्वारा दोबारा ऐसा न करने का आश्वासन देने के बाद मामला शांत हुआ. हालांकि, मेनारिया ने तब भी कलेक्टर से अभद्रता की शिकायत की थी।
सिंघवी ने कहा- मेयर से बात कर कमेटी बनाई जाएगी
निगम के उपमहापौर पारस सिंघवी का कहना है कि उनकी जानकारी के अनुसार निगम में महिला उत्पीड़न अधिनियम के तहत कोई आंतरिक समिति अभी तक अस्तित्व में नहीं है. कुछ साल पहले ऐसी एक कमेटी बनी थी. मेयर से बात कर ऐसी कमेटी बनायी जायेगी. इधर, मामले को लेकर मेयर जीएस टांक से बात करने की कोशिश की गई, लेकिन उन्होंने फोन नहीं उठाया।