राजस्थान (rajasthan) में पशुमालिकों (animal keepers) के लिए सरकार ने नए गोपालन नियम (cow rearing rules) लागू कर दिए हैं जिसके बाद पशु पालने के लिए लाइसेंस और जुर्माना (cow license and fines) राशि में कई अहम बदलाव किए गए हैं. गोपालन नियम में गाय भैंस पालने के लिए जमीन के हिसाब से निगम या पालिका से लाइसेंस लेने के साथ ही जानवरों के मल-मूत्र के निस्तारण के लिए भी नियम बनाए गए हैं. सरकार ने अब नियमों के तहत पशुमालिकों (animal keepers rajasthan) को पाबंद किया है कि पशुओं के मल-मूत्र से पड़ोस में रहने वालों को किसी तरह की कोई परेशानी नहीं हो. सरकार (rajasthan government) की नई गोपालन नीति का असर राज्य के 213 शहरों में देखने को मिलेगा. नियमों के मुताबिक अब एक ही गाय या भैंस पाली जा सकेगी जिसके लिए कम से कम 100 वर्गगज जमीन अलग तय कर निगम या पालिका से लाइसेंस लेना पड़ेगा.