राजस्थान
NEET-2025: जयपुर जिला प्रशासन अलर्ट, पारदर्शिता सुनिश्चित करने के निर्देश
Tara Tandi
3 May 2025 8:01 PM IST

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Jaipur जयपुर । राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी, नई दिल्ली द्वारा रविवार, 4 मई, 2025 को राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा, NEET-2025 (UG) का आयोजन किया जाएगा। जयपुर शहर के 90 परीक्षा केन्द्रों पर आयोजित होने वाली परीक्षा में कुल 36 हजार 24 परीक्षार्थी पंजीकृत हैं।
जयपुर जिला प्रशासन ने परीक्षा के आयोजन को लेकर समस्त तैयारियों को अंतिम रूप दे दिया है। जिला कलक्टर डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी स्वयं परीक्षा की तैयारियों की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। दोपहर 2 बजे से सायं 5 बजे तक (दिव्यांगजनों के लिए दोपहर 2 बजे से सायं 6 बजे तक) आयोजित होने वाली परीक्षा के सफल आयोजन के लिए 6 शहर समन्वयक एवं 90 केन्द्र अधीक्षकों की नियुक्ति की गई है।
जिला कलक्टर डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी अधिकारियों को राष्ट्रीय स्तर की इस परीक्षा के आयोजन में किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं बरतने की सख्त हिदायत दी है साथ ही, नकल एवं पेपर लीक को रोकने के लिए संभव प्रयास सुनिश्चित करने के लिए निर्देशित किया है।
जिला परीक्षा संचालन समिति के नोडल अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर (पूर्व) श्री गोपाल सिंह शेखावत ने बताया कि परीक्षा के आयोजन के दौरान पेपर लीक एवं नकल सहित अन्य प्रकार की विधि विरुद्ध गतिविधियों में संलिप्त आरोपियों के खिलाफ राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों के उपयोग की रोकथाम) अधिनियम के कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
पुलिस अधिकारियों को भर्ती परीक्षा में किसी भी प्रकार की नकल अथवा अनियमितता की सूचना पर त्वरित एवं प्रभावी कार्रवाई को अंजाम देते हुए परीक्षा का आयोजन पूर्ण सुचिता एवं पारदर्शिता के साथ सुनिश्चित कराये जाने के निर्देश प्रदान किये गए। पुलिस सहित सभी सुरक्षा एजेंसियां इस दौरान सतर्क एवं मुस्तैद रहेगी एवं परीक्षा का सफल एवं सुचितापूर्ण आयोजन सुनिश्चित करेंगी।
राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों के उपयोग की रोकथाम) अधिनियम के यह हैं प्रावधान
राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम के अध्युपाय) अधिनियम-2022 (2022 का अधिनियम संख्याक 6) एवं संशोधन अधिनियम 2023 (2023 का अधि. संख्याक-17) की धारा 10 (1) के अन्तर्गत 3 वर्ष का कारावास और एक लाख रुपये का जुर्माना से दंडित किया जाएगा, जुर्माना नहीं होने पर 9 माह के कारावास से दण्डित किया जाएगा। इसी तरह धारा 10 (2) के अन्तर्गत 10 वर्ष का कारावास जो आजीवन कारावास तक का हो सकेगा और जुर्माना 10 लाख रूपये जो 10 करोड़ तक का हो सकेगा से दण्डित किया जाएगा, जुर्माना नहीं देने पर 5 वर्ष का कारावास और हो सकेगा। इस प्रकार के संगीन अपराध करने पर दोषी व्यक्तियों की सम्पत्ति की कुर्की और अधिहरण भी किया जा सकेगा।
परीक्षा के दौरान गाइडलाइन की करनी होगी पालना, यह रहेगी प्रक्रिया
गाइडलाइन के मुताबिक पहले परीक्षा के एडमिट कार्ड कम सेल्फ डिक्लेरेशन अंडरटेकिंग को अच्छे से कंप्लीट करना होगा। इसमें परीक्षार्थी को फोटो (जैसा आवेदन पत्र में अपलोड किया गया) लगाना होगा। परीक्षार्थी अपना एक पोस्टकार्ड साइज फोटो एडमिट कार्ड के साथ संलग्न कर निर्धारित प्रारूप में चिपका कर परीक्षा केंद्र पर साथ लेकर आएं। इसके अलावा एक समानांतर पासपोर्ट साइज फोटो भी जरूरी है, जो कि अटेंडेंस शीट पर लगाने के काम आएगी। परीक्षार्थी को साइन परीक्षक के सामने ही करने होंगे। बाएं हाथ के अंगूठे का इंप्रेशन घर से लगाकर लाना होगा। आधार कार्ड की ओरिजिनल अपडेटेड कॉपी साथ लानी होगी।
आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, वोटर कार्ड अथवा 12 वीं क्लास का प्रवेश पत्र, जिसमें अभ्यर्थी की फोटो आ रही हो, इनमें से कोई सी भी एक आईडी साथ लानी है। फोटो कॉपी मान्य नहीं होगी। परीक्षार्थी को पेन भी सेंटर पर ही दिया जाएगा। परीक्षार्थी हल्के रंग ड्रेस कर ही आएं। ट्राउजर या पैंट, जिसमें मेटल बटन नहीं हो व हाफ शर्ट या टी-शर्ट पहन सकते हैं। छात्राएं सलवार कुर्ता, लैगिंग, पैंट या ट्राउजर, टी-शर्ट व कुर्ती पहन सकती हैं। किसी में भी मेटल के बटन नहीं होने चाहिए। हाई हील की सैंडल व जूते वर्जित हैं, नॉर्मल स्लीपर्स या सामान्य जूते पहन सकते हैं।
परीक्षा के दौरान आभूषण या मेटल की चीजें जैसे ताबीज, घड़ी, कड़ा पहनकर नहीं आना है। साथ ही परीक्षा में केलकुलेटर, मोबाइल फोन, घड़ी, ब्लूटूथ डिवाइस ले जाना वर्जित है। एडमिट कार्ड, पोस्टकार्ड साइज फोटो के लिए निर्धारित प्रारूप व ओरिजनल आईडी कार्ड के अलावा कोई कागज नहीं ले जाया जा सकता।
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