राजस्थान
राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की बैंच का शिविर हुआ आयोजित आकांक्षी ब्लॉक
Tara Tandi
24 Aug 2023 1:46 PM GMT
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राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की खंडपीठ के द्वारा बाल अधिकारों के उल्लंघन से संबंधित परिवादों के निराकरण के लिए आकांक्षी ब्लॉक फतेहगढ़ पंचायत समिति परिसर में गुरुवार को राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष प्रियंक कानूनगो की अध्यक्षता में शिविर आयोजित हुआ।
बच्चो की सुरक्षा व विकास से ही राष्ट्र का विकास संभव हैःअध्यक्ष
अध्यक्ष कानूनगो ने कहा कि बच्चों को उनके अधिकारों के प्रति अधिक से अधिक जागरूक करना हम सभी का नैतिक कर्तव्य है, जिसका निर्वहन संपूर्ण तंत्र को मिलकर करना चाहिए।
उन्होंने कहा कि बच्चे राष्ट्र का भविष्य है, उन्हें अपने अधिकारों के प्रति जागरूक कर विभिन्न योजनाओं से लाभान्वित करें। ताकि देश के विकास में भागीदार बन सके।
बाल हितों की सुरक्षा के लिए दिए आवश्यक निर्देश
कानूनगो ने सभी अधिकारियों को अपने संबंधित विभागों में संचालित केन्द्र व राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं में अधिकाधिक बच्चों को पात्रतानुसार लाभान्वित करवाने के निर्देश दिए। शिविर के दौरान सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, चिकित्सा, शिक्षा, महिला एवं बाल विकास, श्रम कल्याण सहित अन्य विभागों के परिवादांे के प्रभावी समाधान करने के लिए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।
बच्चों को कल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिलाने में सभी नागरिकों को आगे आना चाहिए-सचिव जिला विधिक प्राधिकरण शिविर में जिला विधिक प्राधिकरण जैसलमेर के सचिव सुनील बिश्नोई ने सभी नागरिकों से अपील करते हुए कहा कि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को लाभ पहुंचाने के लिए तथा बाल अधिकारों व कल्याणकारी योजना का लाभ बच्चो तक पहुंचाने का प्रयास करना चाहिए, विशेषकर दिव्यांग बच्चों को लाभ दिलाने का हर व्यक्ति को प्रयास करना चाहिए तथा विधिक सेवा प्राधिकरण सदैव नागरिकों के कल्याण के लिए तत्पर हैं बच्चों के हितों के लिए या न्याय के लिए आवश्यकता होने पर जिला विधिक प्राधिकरण से संपर्क किया जा सकता हैं।
शिविर में 185 प्रकरण दर्ज
शिविर में बाल अधिकारों के हनन से संबंधित 185 परिवाद प्राप्त हुए, जिनमें मुख्यतः बच्चों के दिव्यांग प्रमाण पत्र, विद्यालयों एवं आंगनवाड़ी केन्द्रों पर आधारभूत अवसंरचना, दिव्यांग पेंशन, पालनहार, आवश्यक दस्तावेज बनाने से संबंधित परिवाद प्राप्त हुए। प्राप्त सभी प्रकरणों को राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा ऑनलाइन दर्ज किया जाएगा।
विभिन्न प्रकरणों में बच्चों को मिला समाधान
बालश्रम निवारण, बाल विवाह रोकथाम, बाल हिंसा एवं दुव्र्यवहार संबंधी प्रकरण, बाल भिक्षावृत्ति रोकथाम, स्ट्रीट चिल्ड्रन, अनाथ बच्चों का पुनर्वास, पालनहार योजना, दिव्यांग छात्रवृति योजना, विशेष योग्यजन प्रमाण पत्र, दिव्यांग पेंशन योजना, ड्रापआउट बच्चों को विद्यालय प्रवेश, उत्कर्ष योजना, राष्ट्रीय बाल सुरक्षा योजना, मूलनिवास एवं जाति प्रमाण-पत्र, कोविड-19 से जुड़े परिवार, आयुष्मान स्वास्थ्य कार्ड एवं अन्य बाल अधिकारों से जुड़े मुद्दों पर सुनवाई एवं त्वरित कार्रवाई की गई। सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग के हॉस्टल का निरीक्षण कर प्रवेशित बच्चो से हॉस्टल में व्यवस्था के बारे में जानकारी प्राप्त की एवम हॉस्टल भवन मरम्मत के लिए विभाग को निर्देशित किया गया।
शिविर में ये रहे उपस्थित
शिविर के दौरान सचिव जिला विधिक प्राधिकरण सुनील बिश्नोई, उपखंड अधिकारी वीरमा राम, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जैसलमेर, प्रधान जनक सिंह, तहसीलदार मोहित आशिया, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी (जिला परिषद) रणजीत चैधरी, विकास अधिकारी हिमाशु चैधरी, सहायक निदेशक(सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता) हेमाराम जरमल, सहायक निदेशक(बाल अधिकारिता) हिम्मतसिंह कविया, बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष अमीन खान व सदस्यगण, मेडिकल बोर्ड के विशेषज्ञ डॉक्टर, उपनिदेशक(महिला और बाल विकास) सुभाष विश्नोई, सहायक निदेशक(महिला अधिकारिता) अशोक गोयल, संयुक्त निदेशक(सूचना व प्रौद्योगिकी) अशोक असेरी, जिला शिक्षा अधिकारी, जनप्रतिनिधिगण सहित संबंधित विभागों के जिलाधिकारी एवं ब्लॉक स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे।
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