18 वर्ष होने से पहले भी मतदाता सूची में जुड़वा सकते हैं नाम, भारत निर्वाचन आयोग ने दी ये सुविधा
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जनता से रिश्ता वेबडेस्क। निर्वाचन विभाग, राजस्थान के मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने बताया कि युवा अब 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने से पहले ही मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए आवेदन कर सकते हैं। 17 साल के हो चुके हैं, अब उन्हें मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए 1 जनवरी को 18 वर्ष पूरे होने का इंतजार नहीं करना होगा। उन्होंने बताया कि नाम जुड़वाने की अहर्ता तिथि अब वर्ष में 4 बार 01 अप्रैल, 01 जुलाई, 01 अक्टूबर और 01 जनवरी कर दी गई है। उन्होंने बताया कि मतदाता सूची अब हर तिमाही में अपडेट की जाएगी। मतदाता सूची में नाम जुड़ने के बाद प्रत्येक मतदाता को इपिक कार्ड जारी किया जाएगा। गुप्ता ने बताया कि यदि कोई युवा 01 जनवरी 2022 को 18 वर्ष पूर्ण करता है तो पहले उसे 01 जनवरी 2023 तक मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए इंतजार करना होता था और इस वर्ष होने वाले चुनावों में वह अपने मत का प्रयोग नहीं कर सकता था। लेकिन अब ऐसे युवा जिस तिमाही में 18 वर्ष पूर्ण कर रहे हैं, उसकी निर्धारित अहर्ता तिथि के पहले ही अपना पंजीकरण करवा सकेंगे।