राजस्थान

18 वर्ष होने से पहले भी मतदाता सूची में जुड़वा सकते हैं नाम, भारत निर्वाचन आयोग ने दी ये सुविधा

Renuka Sahu
29 July 2022 4:28 AM GMT
Names can be added in the voter list even before the age of 18, the Election Commission of India gave this facility
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 फाइल फोटो 

निर्वाचन विभाग, राजस्थान के मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने बताया कि युवा अब 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने से पहले ही मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए आवेदन कर सकते हैं।

जनता से रिश्ता वेबडेस्क। निर्वाचन विभाग, राजस्थान के मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने बताया कि युवा अब 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने से पहले ही मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए आवेदन कर सकते हैं। 17 साल के हो चुके हैं, अब उन्हें मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए 1 जनवरी को 18 वर्ष पूरे होने का इंतजार नहीं करना होगा। उन्होंने बताया कि नाम जुड़वाने की अहर्ता तिथि अब वर्ष में 4 बार 01 अप्रैल, 01 जुलाई, 01 अक्टूबर और 01 जनवरी कर दी गई है। उन्होंने बताया कि मतदाता सूची अब हर तिमाही में अपडेट की जाएगी। मतदाता सूची में नाम जुड़ने के बाद प्रत्येक मतदाता को इपिक कार्ड जारी किया जाएगा। गुप्ता ने बताया कि यदि कोई युवा 01 जनवरी 2022 को 18 वर्ष पूर्ण करता है तो पहले उसे 01 जनवरी 2023 तक मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए इंतजार करना होता था और इस वर्ष होने वाले चुनावों में वह अपने मत का प्रयोग नहीं कर सकता था। लेकिन अब ऐसे युवा जिस तिमाही में 18 वर्ष पूर्ण कर रहे हैं, उसकी निर्धारित अहर्ता तिथि के पहले ही अपना पंजीकरण करवा सकेंगे।

मतदाता पंजीकरण के लिए आधार नंबर
प्रवीण गुप्ता ने बताया कि नए मतदाता अपनी पहचान स्थापित करने के लिए पंजीकरण के समय आधार नंबर दे सकते हैं। जिनके नाम पहले से ही मतदाता सूची में सम्मिलित हैं, वे भी 01 अगस्त से 31 मार्च 2023 तक अपने आधार नंबर वोटर आईडी में अपडेट करवा सकते हैं। इसके लिए नया फॉर्म 6 बी भरा जाएगा। उन्होंने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग ने मतदाता सूची में नाम जोड़ने और संशोधन करने से संबंधित विभिन्न पंजीकरण फॉर्म्स को यूजर फ्रेंडली और सरल बनाया है। नए फॉर्म 01 अगस्त 2022 से प्रभावी होंगे। उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने 01 अगस्त के पहले ही आवेदन कर दिए हैं उन्हें दोबारा नए फॉर्म भरने की आवश्यकता नहीं है।
मतदाता सूची का प्रकाशन 25 जनवरी से पहले
मुख्य निर्वाचन अधिकार प्रवीण गुप्ता के अनुसार भारत निर्वाचन आयोग ने निर्वाचक नामावली के वार्षिक संक्षिप्त पुनरीक्षण की तिथि 01 जनवरी 2023 निर्धारित की है। इसके पहले पुनरीक्षण कार्यक्रम के दौरान दावे एवं आपत्तियों, मतदान केंद्रों, वोटर आईडी में दर्ज समान सूचनाएं,फोटो जैसी सभी विसंगतियों पर काम किया जाएगा। उन्होंने बताया कि आयोग द्वारा राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी के पहले ही मतदाता सूची का प्रकाशन किया जाएगा ताकि 25 जनवरी को नए मतदाताओं को ईपिक कार्ड दिए जा सकें।
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