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अलवर। अलवर अपर जिला न्यायाधीश संख्या चार कोर्ट ने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या करने के मामले में आरोपी पत्नी और उसके प्रेमी को आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए पचास हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है.
विशिष्ट लोक अभियोजक नरेश सैनी ने बताया कि मामला थानागाजी थाना क्षेत्र के द्वारा पुर का था जहां छोटेलाल योगी की 9 अप्रैल 2020 को उसकी पत्नी रतनी देवी और उसके प्रेमी लालाराम बलाई ने मिलकर अवैध संबंध के चलते हत्या कर दी थी जिस पर पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज करते हुए आरोपी रत्नी देवी और उसके प्रेमी लालाराम बलाई को गिरफ्तार किया था.
उसके बाद यह मामला एडीजे नंबर चार कोर्ट में चल रहा था जिस पर आज अपर जिला न्यायाधीश राजेंद्र सिंह ने प्रेमी लालाराम बलाई और रतनी देवी को आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए पचास हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है.
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