राजस्थान

19 मई तक होगा मोबाइल वैन का जिले में संचालन

Admin Delhi 1
29 April 2023 2:34 PM GMT
19 मई तक होगा मोबाइल वैन का जिले में संचालन
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कोटा: विधिक सेवा कार्यक्रमों व योजनाओं, बाल विवाह प्रतिषेध अभियान, राष्ट्रीय लोक अदालत, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए चलाई जा रही योजनाओं, नाल्सा योजनाओं, नि:शुल्क विधिक सहायता के प्रचार-प्रसार व जागरूकता व साक्षरता के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष एवं न्यायाधीश अश्वनी विज ने शुक्रवार को मोबाइल वैन को हरी झंडी दिखा कर रवाना किया। इस मौके पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, कोटा सचिव प्रवीण कुमार वर्मा, वकील व अन्य स्टाफ भी उपस्थित रहा। इस अवसर पर न्यायाधीश अश्वनी विज ने बताया कि मोबाइल वैन के द्वारा राष्ट्रीय लोक अदालत, नि:शुल्क विधिक सहायता, नालसा व रालसा द्वारा जारी विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं, पीड़ित प्रतिकर स्कीम, मध्यस्थता, बाल विवाह की रोकथाम, महिलाओं का शैक्षिक, आर्थिक व सामाजिक सशक्तिकरण के लिए जागरूक व प्रेरित किया जाएगा। मोबाइल वाहन का कोटा जिले में संचालन 29 अप्रैल से 19 मई 2023 तक किया जाएगा । मोबाइल वैन के माध्यम से प्रचार सामग्री पंपलेट, पोस्टर आदि वितरित कर आमजन को विभिन्न विधिक सेवा कार्यक्रमों की जानकारी दी जाएगी। 13 मई को आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत में राजीनामा के द्वारा अधिकाधिक संख्या में प्रकरण निस्तारित करने के लिए प्रेरित किया जाएगा। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के हेल्प लाइन नम्बर का भी प्रचार प्रसार किया जाएगा, जिससे जरूरतमंद लोग जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से सम्पर्क करके उनकी सूचना पर अविलम्ब विधिक सहायता उपलब्ध हो सकेगी।

उल्लेखनीय है कि राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर के निदेर्शानुसार 13 मई को राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजित की जा रही है। इसकी तैयारियों को लेकर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, कोटा सचिव प्रवीण कुमार वर्मा की अध्यक्षता में एमएसीटी के प्रकरणों के अधिवक्ताओं के साथ बैठक आयोजित की गई। बैठक में सम्मिलित सभी अधिवक्ताओं से आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत के सफल बनाने के लिए विभिन्न आवश्यक बिन्दुओं पर विस्तार से चर्चा की गयी । बैठक में अधिवक्ता को राष्ट्रीय लोक अदालत के लिए अधिकाधिक राजीनामा योग्य प्रकरणों को चिह्नित करने एवं राजीनामा योग्य प्रकरणों में पक्षकारों के साथ प्री-काउन्सलिंग कर अधिकाधिक संख्या में प्रकरण निस्तारित करने के लिए प्रेरित किया गया।

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