राजस्थान

भीड़ ने पेट्रोल छिड़ककर सीआई को जिंदा जलाया, डीएसपी को दोषी करार

Admin4
16 Nov 2022 5:58 PM GMT
भीड़ ने पेट्रोल छिड़ककर सीआई को जिंदा जलाया, डीएसपी को दोषी करार
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सवाईमाधोपुर। सवाईमाधोपुर के मंटाउन थाने के सीआई फूल मोहम्मद को भीड़ ने जिंदा जला दिया. 11 साल बाद कोर्ट ने इस मामले में तत्कालीन डीएसपी महेंद्र सिंह समेत 30 को दोषी करार दिया था. 49 लोगों को बरी कर दिया गया है। शुक्रवार को सजा सुनाई जाएगी। सवाई माधोपुर के मंटाउन थाना क्षेत्र के सुरवल गांव में लोग दाखा देवी के हत्यारों को गिरफ्तार करने और उनके परिजनों को मुआवजा देने की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे. इस दौरान राजेश मीणा और बनवारी लाल मीणा पेट्रोल से भरी बोतलें लेकर पानी की टंकी पर चढ़ गए और आत्महत्या की धमकी दी. बनवारी को लोगों ने टैंक से नीचे उतरने के लिए मनाया, लेकिन राजेश मीणा ने खुद पर पेट्रोल छिड़क कर आग लगा ली और टैंक से नीचे कूद गया. आक्रोशित लोगों ने मनटाउन थानाध्यक्ष फूल मोहम्मद व सूरवाल गांव में तैनात पुलिस कर्मियों पर पथराव शुरू कर दिया. इससे घबराए पुलिसकर्मी वहां से भाग गए। सीआई फूल मोहम्मद जान बचाने के लिए जीप चलाकर भागने लगा। भीड़ ने उनका पीछा करना नहीं छोड़ा। उन्हें घेर लिया और जीप में आग लगा दी। फूल मोहम्मद को जिंदा जला दिया गया।
घटना के बाद राजस्थान सरकार ने सीआई फूल मोहम्मद को शहीद का दर्जा दिया था। तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सीआई हत्याकांड की सीबीआई जांच की घोषणा की थी। सीबीआई ने मामले में 89 लोगों को आरोपी बनाया था, जिनमें से 3 अभी भी फरार हैं। पांच की मौत हो गई है। 2 बाल अपचारी थे। एसीजेएम (अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट) एससी/एसटी ने बुधवार को हत्या के मामले में फैसला सुनाया है। मामले में सीबीआई ने दो बाल अपचारियों समेत 89 लोगों के खिलाफ कोर्ट में चालान पेश किया था. कोर्ट में 11 साल से अधिक समय से मुकदमा चल रहा है। अदालत ने मंटाउन थाने के तत्कालीन डीएसपी महेंद्र सिंह कालबेलिया और तत्कालीन एसआई सुमेर सिंह समेत 79 लोगों के खिलाफ फैसला सुनाया है. इसमें तत्कालीन डीएसपी महेंद्र सिंह समेत 30 को दोषी माना गया है. जबकि 51 लोगों को बरी कर दिया गया है। शुक्रवार को सजा सुनाई जाएगी।
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