x
जयपुर। राजस्थान के करौली जिले में सात साल की मासूम से दुष्कर्म के आरोपी 25 वर्षीय विक्रम को जिला पाक्सो कोर्ट ने 20 साल कैद की सजा सुनाई है. साथ ही कोर्ट ने विक्रम पर एक लाख दस हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है।विशेष न्यायाधीश अलका बंसल ने मामले की सुनवाई करते हुए सात साल की बच्ची से दुष्कर्म के आरोपी 25 वर्षीय विक्रम को 20 साल कैद की सजा सुनाई और आरोपी को एक लाख दस हजार रुपये जमा करने का भी आदेश दिया. मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट में नौ गवाह और 19 दस्तावेज पेश किए गए।
पाक्सो कोर्ट के लोक अभियोजक महेंद्र मुद्गल ने बताया कि पीड़िता के बच्चे के पिता ने 27 जुलाई 2022 को करौली जिले के हिंडौन सदर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी. रिपोर्ट में कहा गया है कि नौ जुलाई 2022 को उसके सात वर्षीय बच्चे को गांव का युवक विक्रम पुत्र जुगल सुनसान जगह पर ले गया और फिर उसके साथ दुव्र्यवहार किया.दुष्कर्म की घटना से डरी बच्ची ने बीस दिन तक इस बारे में किसी को कुछ नहीं बताया।
लेकिन जब विक्रम ने उसे परेशान करना शुरू किया तो उसने इस बारे में अपने घर में बताया। इस पर पिता ने बच्चे के साथ हिंडौन सदर थाने पहुंचकर रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने 28 जुलाई 2022 को विक्रम को गिरफ्तार कर लिया।विक्रम की गिरफ्तारी के बाद मामले की जांच की गई और पुलिस ने 7 अक्टूबर 2022 को अदालत में चालान पेश किया। सुनवाई के दौरान गवाहों और दस्तावेजों की जांच के बाद अदालत ने 23 फरवरी 2023 को विक्रम को 20 साल कैद की सजा सुनाई। कोर्ट ने कहा कि विक्रम को एक लाख दस हजार का जुर्माना भी भरना होगा।
Next Story