अलवर न्यूज: अलवर के मंधन थाना क्षेत्र में नाबालिग को घर से उठाकर दूर पशु बाड़े में ले जाकर दुष्कर्म करने के मामले में अदालत ने एक आरोपी को 10 साल और एक अन्य सहयोगी को 4 साल की सजा सुनाई है.
विशेष लोक अभियोजक राजकुमार गंगावत ने बताया कि पॉक्सो कोर्ट संख्या तीन के न्यायाधीश ने गुरुवार को फैसला सुनाया. नाबालिग को बहला-फुसलाकर रात में बाइक से दूर ले जाने के आरोप में दो आरोपियों को सजा सुनाई गई है।
पशुशाला में नाबालिग से दुष्कर्म करने वाला मुख्य आरोपी मोहित पुत्र रामावतार है। उन्हें कोर्ट ने 10 साल की सजा सुनाई है। वहीं बाइक पर आए उसके सहयोगी भापेंद्र पुत्र बिल्लू को 4 साल की सजा सुनाई गई है। इसके अलावा उसे जुर्माने से भी दंडित किया जाता है।
विशेष लोक अभियोजक गंगावत ने बताया कि मंधन थाना क्षेत्र के अंतर्गत यह 2022 का मामला है. जिसमें आरोपी महित को धारा 363 में दो साल व पॉक्सो एक्ट में 10 साल की सजा सुनाई गई है। वहीं आरोपी भूपेंद्र को धारा 366ए के तहत 4 साल कैद की सजा सुनाई गई है।