राजस्थान

नाबालिग से दुष्कर्म, आरोपी को सुनाई 10 साल के कारावास की सजा , 20,500 रुपए का जुर्माना

Gulabi Jagat
28 July 2022 2:29 PM GMT
नाबालिग से दुष्कर्म, आरोपी को सुनाई 10 साल के कारावास की सजा , 20,500 रुपए का जुर्माना
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पॉक्सो एक्ट कोर्ट नंबर 1 के विशेष न्यायाधीश सचिन गुप्ता ने रूपनगर (रास) निवासी 22 वर्षीय कालूराम पुत्र बुधराम बावरी को 15 वर्षीय नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म करने के आरोप में 10 साल कैद की सजा सुनाई है. आरोपित पर 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।
विशेष लोक अभियोजक संदीप नेहरा ने बताया कि 2 अप्रैल 2021 को नाबालिग के परिजनों ने रास थाने में रिपोर्ट दर्ज करायी और बताया कि एक अप्रैल 2021 की रात किशोरी खुले में शौच के लिए जा रही थी. इस दौरान रूपनगर (रास) निवासी 22 वर्षीय कालूराम पुत्र बुधराम बावरी को अगवा कर धमकाकर अपने घर ले गया. घर में बंधक बनाकर आरोपित ने धमकाकर दुष्कर्म किया। रात में पीड़िता रोते हुए घर आई और परिजनों को सूचना दी।




Source: aapkarajasthan.com


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