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डूंगरपुर। जिले की स्पेशल पॉक्सो कोर्ट ने स्कूल में पढ़ने वाली एक नाबालिग छात्रा का अपहरण कर रेप के दोषी को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. वहीं दोषी पर 1 लाख 10 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है.
सरकारी वकील योगेश जोशी ने बताया कि दोवड़ा थाना क्षेत्र की रहने वाली नाबालिग पीड़िता के पिता ने 24 फरवरी 2021 को केस दर्ज करवाते हुए बताया था कि उसकी बेटी स्कूल पढ़ने के लिए निकली थी और वापस नही लौटी. बाद में पता लगा कि आरोपी दिनेश पुत्र धनिया कटारा मीणा निवासी सोलज फला डूंगलाई उसकी नाबालिग बेटी को बहला फुसला कर भगा ले गया है. इस पर पुलिस ने उसकी खोजबीन करते हुए 13 जून 2021 को पीड़िता को दस्तयाब किया.
पुलिस ने नाबालिग की अस्पताल में मेडिकल जांच करवाई. वहीं पुलिस ने 14 जून 2021 को आरोपी दिनेश को गिरफ्तार कर लिया. इस मामले में स्पेशल पॉक्सो कोर्ट ने आज सोमवार को सुनवाई पूरी करते हुए सजा सुनाई. कोर्ट ने दोषी को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. वहीं दोषी पर 1 लाख 10 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है.
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