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बीकानेर। पॉक्सो कोर्ट की पीठासीन अधिकारी मीनाक्षी जैन ने 16 साल की नाबालिग लड़की का अपहरण कर दुष्कर्म करने वाले आरोपी को 10 साल की जेल और 25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है. 24 जनवरी 21 को पीड़िता के पिता ने पूगल थाने में तहरीर दी कि 22 जनवरी को रात नौ बजे उसके परिजन खाना खाकर सो गए थे। देर रात जब उसकी 16 वर्षीय पुत्री घर से शौच के लिए निकली तो बाइक सवार तोलाराम उर्फ तोलूराम सांसी बाइक सवार एक अन्य व्यक्ति के साथ खड़ा था।
दोनों बच्ची को पहले बस स्टैंड ले गए और फिर सुनसान जगह पर ले गए जहां तोलाराम ने उसके साथ दुष्कर्म किया। सुबह 6 बजे घर के लोगों की नींद खुली और जब बेटी नहीं मिली तो उसकी तलाश शुरू की गई। पीड़िता आखिरकार 24, 21 जनवरी को लूणकरणसर इलाके में मिली।
पुलिस ने मामले की जांच के बाद आरोपी तोलाराम को गिरफ्तार कर चालान न्यायालय में पेश किया। मामले की सुनवाई के बाद अदालत ने आरोपी को दोषी पाते हुए 10 साल कैद और 25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई. अर्थदंड जमा नहीं करने पर 6 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
कोर्ट ने अपील अवधि के बाद जुर्माना राशि जमा करने पर पीड़िता को 20 हजार रुपये मुआवजा देने की अनुशंसा की। इसके अलावा 5000 रुपये कोषागार में जमा कराये जायेंगे. अभियोजन पक्ष की ओर से कोर्ट में 13 गवाहों के बयान हुए। प्रदेश की ओर से सुभाष साहू और पीड़िता की ओर से श्याम सोलंकी पेश हुए।
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