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सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर नाबालिग पीड़िता से सामूहिक दुष्कर्म करने और अश्लील वीडियो वायरल कर पीड़िता का रिश्ता तोड़ने के आरोपी दीपक के बेटे रामलाल मीणा की अग्रिम जमानत याचिका विशेष अदालत पॉक्सो ने खारिज कर दी है. पीड़िता और राज्य सरकार की ओर से विशेष लोक अभियोजक अनिल कुमार जैन पेश हुए। मामले के मुताबिक पीड़िता के पिता ने संबंधित थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है कि आरोपी मोनू का बेटा लातूर मीणा तीन-चार साल से नाबालिग लड़की का पीछा कर रहा था और फोन पर बात भी कर रहा था. आरोपी ने 9वीं में पढ़ते हुए नाबालिग से रेप किया था।
इस दौरान आरोपी ने नाबालिग के अश्लील फोटो और वीडियो भी बनाए। वह फोटो और वीडियो दिखाकर और बात न करके उसे बदनाम करने की धमकी देता था। एक बार फिर उसने फोटो और वीडियो दिखाकर नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया। इसका समर्थन आरोपी के दोस्त दीपक मीणा ने किया और अश्लील फोटो व वीडियो बनाने में भी मदद की। आरोपी ने अश्लील फोटो और वीडियो दिखाकर पीड़िता का रिश्ता तोड़ा। आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर चार्जशीट कोर्ट में दाखिल कर दी गई है। आरोपी दीपक मीणा के वकील ने विशेष अदालत पॉक्सो के समक्ष अपनी अग्रिम जमानत पेश की, जिस पर सुनवाई करते हुए अदालत ने आरोपी की अग्रिम जमानत खारिज कर दी.
Kajal Dubey
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