राजस्थान

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री पेपरलेस आवेदन करने हेतु पोर्टल का वर्चुअल शुभारम्भ

Tara Tandi
8 Sep 2023 2:15 PM GMT
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री पेपरलेस आवेदन करने हेतु पोर्टल का वर्चुअल शुभारम्भ
x
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री श्री टीकाराम जूली ने आज विभाग द्वारा संचालित उत्तर मैट्रिक छात्रवृृत्ति योजना में शैक्षणिक सत्र 2023-24 के लिए पेपरलेस आवेदन करने हेतु पोर्टल का वर्चुअल शुभारम्भ किया।
मंत्राी श्री जूली ने बताया कि छात्रवृति हेतु पोर्टल पर शिक्षण संस्थानों द्वारा नवीन पंजीयन करवाने तथा पूर्व में पंजीकृत संस्थाओं की मान्यता एवं पाठयक्रमवार फीस स्ट्रक्चर अद्यतन 31 अक्टूबर तक किया जायेगा एवं विद्यार्थियों के द्वारा ऑनलाइन पंजीयन एवं आवेदन 15 सितम्बर से 7 नवम्बर तक किया जायेगा।
उन्होंने बताया कि राजस्थान के मूल निवासियों के लिए अनुसूचित जाति, अनु.जनजाति, विशेष समूह योजना (पूर्व में विशेष पिछड़ा वर्ग), अन्य पिछडा़ वर्ग, आर्थिक पिछडा़ वर्ग, विमुक्त, घुमन्तु एवं अर्द्ध घुमन्तु, मीरासी एवं भिश्ती समुदाय, मुख्यमंत्राी सर्वजन उच्च शिक्षा उत्तर मैट्रिक छात्रवृृत्ति योजनाओं में राज्य की राजकीय/निजी मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं एवं राज्य के बाहर की राजकीय, राष्ट्रीय स्तर एवं मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के पाठ््यक्रमों में प्रवेशित/अध्ययनरत शिक्षण संस्थाओं के विद्यार्थियों (कक्षा 11 एवं 12 वीं के अतिरिक्त) द्वारा वेबसाईट www-sjmsnew-rajasthan-gov-in@SCHOLARSHIP अथवा एसएसओ पोर्टल SCHOLARSHIP SJE APP अथवा मोबाईल SJED APPLICATIONS पर क्लिक कर पेपरलेस आवेदन पत्रा ऑनलाइन पंजीकरण करने, आवेदन पत्रा भरने के लिए ऑनलाईन पोर्टल प्रारम्भ कर दिया गया है।
उन्होंने बताया कि सत्र 2023-24 में पोर्टल पर विद्यार्थियों के आवेदन जनाधार के साथ ही फेस रिकग्निशन, आधार बायोमैट्रिक अथवा आईरिस स्केन के माध्यम से ही आवेदन भरे जा सकेंगे। विद्यार्थी द्वारा एक बार आवेदन करने पश्चात संस्थान परिवर्तित नहीं होना जैसे कई नवीन प्रावधान किए है।
उन्होंने बताया कि सत्र 2023-24 से शिक्षण संस्थान जिस जिले में संचालित है उसमें अध्ययनरत विद्यार्थियों के छात्रवृति आवेदनों की जांच, सत्यापन व स्वीकृति का क्षेत्राधिकार उसी जिले के विभागीय जिलाधिकारी का होगा। किन्तु राज्य के बाहर संचालित शिक्षण संस्थानों में अध्ययनरत राज्य के मूल निवासी विद्यार्थियों के छात्रवृति आवेदनों के मामलों में क्षेत्राधिकार उस जिले के विभागीय जिलाधिकारी का होगा जिस जिले का विद्यार्थी मूल निवासी है। इससे संबधित विस्तृृत जानकारी विभागीय वेबसाईट का अवलोकन किया जा सकता है एवं विभागीय जिला कार्यालय में व्यक्तिशः जानकारी प्राप्त की जा सकती है।
Next Story