राजस्थान

रिश्वत के मामले में मिलिट्री के जूनियर गैरिसन इंजीनियर को 4 साल की सजा, CBI की विशेष अदालत ने सुनाया फैसला

Shantanu Roy
3 Nov 2021 1:10 PM GMT
रिश्वत के मामले में मिलिट्री के जूनियर गैरिसन इंजीनियर को 4 साल की सजा, CBI की विशेष अदालत ने सुनाया फैसला
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सीबीआई मामलों की विशेष अदालत क्रम-5 ने ठेकेदार के बिलों के भुगतान के बदले रिश्वत लेने वाले मिलिट्री इंजीनियरिंग सेवा के जूनियर गैरिसन इंजीनियर सूबेदार राज कुमार को 4 साल की सजा सुनाई है.

जनता से रिश्ता। सीबीआई मामलों की विशेष अदालत क्रम-5 ने ठेकेदार के बिलों के भुगतान के बदले रिश्वत लेने वाले मिलिट्री इंजीनियरिंग सेवा के जूनियर गैरिसन इंजीनियर सूबेदार राज कुमार को 4 साल की सजा सुनाई है. इसके साथ ही अदालत ने इंजीनियर पर एक लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है.

अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत को बताया गया कि अभियुक्त भरतपुर में मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज में जूनियर गैरिसन इंजीनियर के तौर पर तैनात था. राजकुमार के खिलाफ ठेकेदार शशि कांत चतुर्वेदी ने 24 मई 2017 को सीबीआई में शिकायत दी थी कि उसकी फर्म की ओर से किए गए कार्यों के बिलों का भुगतान करने की एवज में जूनियर गैरिसन इंजीनियर सूबेदार राजकुमार ने तीस हजार रुपए मांगे हैं.
इनमें से बीस हजार रुपये अभियुक्त ले चुका है. अब पन्द्रह हजार रुपए की और मांग कर रहा है. रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए सीबीआई ने अभियुक्त को पन्द्रह हजार रुपए के साथ ट्रैप किया. जिसके बाद अदालत ने दोषी को 4 साल की सजा सुनाई.


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