राजस्थान

राजस्थान में मेर रेप के आरोपी को दस साल की सजा

Gulabi Jagat
1 Oct 2022 4:20 PM GMT
राजस्थान में मेर रेप के आरोपी को दस साल की सजा
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Source: aapkarajasthan.com

नागौर जिला पॉक्सो कोर्ट ने अब पीड़िता द्वारा वर्ष 2013 में दी गई रेप रिपोर्ट पर अपना फैसला सुनाया है। अदालत ने आरोपी को दस साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है, साथ ही 25,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। दरअसल, साल 2013 में जिले के श्रीबालाजी थाने में रिपोर्ट दी गई थी, जिसमें बताया गया था कि 6 सितंबर 2013 की रात एक युवती ढाणी में पढ़ रही थी, तभी आरोपी हरिराम जाट वहां पहुंचा. और बच्ची के साथ जबरन दुष्कर्म किया। . इसके बाद किशोरी के परिजनों ने नामजद आरोपित के खिलाफ रिपोर्ट दी। जिस पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। मामले में दस साल बाद आरोपी को पांच साल की कैद और पांच हजार रुपए जुर्माना भी लगाया गया। वहीं, जिला पॉक्सो कोर्ट ने अब दस साल की सजा और 20 हजार रुपये जुर्माना अदा किया है. जिसे अगले छह महीने के अंदर जमा करना होता है। मामले में साक्ष्य के साथ कुल 22 दस्तावेज पेश किए गए, जिस पर अदालत ने फैसला सुनाते हुए आरोपी हरिराम जाट को दस साल जेल की सजा सुनाई.
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