राजस्थान
चुनावी होर्डिंग्स-बैनर में मुद्रक और प्रकाशक का उल्लेख जरूरी संपत्ति विरूपण और विज्ञापन
Tara Tandi
27 March 2024 1:11 PM GMT
x
डूंगरपुर । जिला निर्वाचन अधिकारी अंकित कुमार सिंह की अध्यक्षता में बुधवार को लोकसभा आम चुनाव-2024 के तहत संपत्ति के विरूपण एवं चुनाव प्रचार के दौरान राजनीतिक दलों, अभ्यर्थियों, व्यक्तियों और संगठनों की ओर से सार्वजनिक और निजी स्थलों पर प्रचार सामग्री प्रदर्शित करने के संबंध में बैठक आयोजित हुई। बैठक में उप जिला निर्वाचन अधिकारी कुलराज मीणा ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को चुनाव प्रचार अभियान के दौरान प्रचार सामग्री प्रदर्शित करने और विज्ञापन स्थलों के संबंध में भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों की जानकारी दी। उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि चुनाव प्रचार के लिए सभी राजनीतिक दलों और अभ्यार्थियों को विज्ञापन स्थल का उपयोग करने के समान अवसर प्राप्त होंगे। विज्ञापन स्थलों पर विज्ञापन प्रदर्शित करने की अनुमति के लिए राजनीतिक दलों और अभ्यर्थियों को आवेदन पत्र संबंधित उपखण्ड अधिकारी को प्रस्तुत किए जाएंगे। यदि किसी विज्ञापन स्थल के लिए एक से अधिक आवेदन प्राप्त होते हैं, तो लॉटरी के माध्यम से आवंटन किया जाएगा।
विज्ञापनों में प्रदर्शित पोस्टर या पम्फलेट पर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 127-क के अन्तर्गत मुद्रक एवं प्रकाशक का नाम और पता आवश्यक रूप से मुद्रित करना होगा अन्यथा उसे हटा दिया जाएगा। राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों ने चुनाव प्रचार के दौरान आदर्श आचार संहिता का पालन करने का आश्वासन दिया।
Tagsचुनावी होर्डिंग्स-बैनरमुद्रक प्रकाशकउल्लेख जरूरीसंपत्ति विरूपणविज्ञापनElection Hoardings-BannersPrinters PublishersImportant MentionsProperty DefacementAdvertisementsजनता से रिश्ता न्यूज़जनता से रिश्ताआज की ताजा न्यूज़हिंन्दी न्यूज़भारत न्यूज़खबरों का सिलसिलाआज की ब्रेंकिग न्यूज़आज की बड़ी खबरमिड डे अख़बारJanta Se Rishta NewsJanta Se RishtaToday's Latest NewsHindi NewsIndia NewsKhabron Ka SilsilaToday's Breaking NewsToday's Big NewsMid Day Newspaperजनताjantasamachar newssamacharहिंन्दी समाचार
Tara Tandi
Next Story