राजस्थान

मेयर ने किया ट्रैक्टर टेंडर निरस्त, जानें क्या बोले आयुक्त?

Gulabi Jagat
27 July 2022 1:09 PM GMT
मेयर ने किया ट्रैक्टर टेंडर निरस्त, जानें क्या बोले आयुक्त?
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मेयर ने 4.80 करोड़ ट्रैक्टर-ट्रॉली का टेंडर रद्द कर दिया। आयुक्त ने कहा कि मेयर ने इसे मंजूरी दे दी है। रद्द करने की शक्ति उपसमिति के पास है। मेयर रद्द नहीं कर सकते। मेयर सुशीला कंवर ने 26 जुलाई को आयुक्त को लिखे पत्र में कहा कि टेंडर के लिए वित्त समिति की मंजूरी लेने का प्रावधान है। वित्त समिति का मामला न्यायालय में विचाराधीन है। ऐसी स्थिति में ये अधिकार बोर्ड के पास हैं। महापौर ने लिखा है कि 2009 की धारा 8 के तहत उनका अधिकार निकाय अध्यक्ष के पास है। अतः नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 337 के साथ पठित धारा 49 एवं 332 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह निविदा निरस्त की जाती है।
इधर कमिश्नर गपलराम विरदा ने मीडिया को बताया कि इस टेंडर को मेयर ने मंजूरी दे दी है। जबकि वह पहली निविदा सफल नहीं थी, यह निविदा उसी अनुमोदन के आधार पर मंगाई गई थी। मेयर को टेंडर के संबंध में निर्णय लेने का अधिकार नहीं है। यह अधिकार खरीद समिति के पास है, जिसमें आयुक्त, लेखा अधिकारी और एचओ सहित अन्य सदस्य शामिल हैं। विरदा बाले ने मामले को डीएलबी के संज्ञान में लाकर उनकी स्वीकृति के लिए भेजा है ताकि टेंडर स्वीकृत किया जा सके और मानसून के दिनों में शहर से कचरा हटाया जा सके।
उल्लेखनीय है कि ट्रैक्टर ट्राली के टेंडर को लेकर महापौर और आयुक्त के बीच पिछले दो माह से विवाद चल रहा है। मामला स्वायत्तशासी शासन विभाग तक पहुंच गया है। लेकिन अभी तक कोई समाधान नहीं हुआ है।

सोर्स:aapkarajasthan.com
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