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जयपुर। पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत के आदेश-1 महानगर द्वितीय ने आठ साल की बच्ची से दुष्कर्म के प्रयास के आरोपी दीपक शर्मा को पांच साल कैद की सजा सुनाई है। साथ ही कोर्ट ने आरोपी पर छह हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि आरोपी ने आठ साल की मासूम को अपनी हवस का शिकार बनाने की कोशिश की. ऐसे में उनके प्रति नरम रवैया नहीं अपनाया जा सकता है।
बॉडी- अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक ने कोर्ट को बताया कि पीड़िता अपने परिवार के साथ किराए के मकान में रहती है. इसी परिसर में आरोपी व अन्य लोग भी किराए पर रहते हैं। 7 सितंबर 2021 को आरोपी कमरे के बाहर खेल रही पीड़िता को बिस्किट देने के बहाने कमरे में ले गया. यहां उसने पीड़िता के कपड़े उतार दिए और उसे प्रताड़ित करने लगा। इसी दौरान दूसरे किराएदार को कमरे के बाहर पीड़िता की चप्पल खुली मिली।
शक होने पर किराएदार ने गेट खटखटाया। इस पर आरोपी पीड़िता को छोड़कर वहां से भाग गया। बाद में पीड़िता के परिजनों के पहुंचने पर उनकी ओर से मुरलीपुरा थाने में मामला दर्ज कराया गया. जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 10 सितंबर को आरोपित को गिरफ्तार कर न्यायालय में आरोप पत्र पेश किया। वहीं आरोपी की ओर से कहा गया कि उसे मामले में फंसाया गया है. पीड़िता के परिजनों ने रंजिश के चलते उसे मामले में फंसाया है।
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