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कोटा। कोटा जानलेवा हमले में युवक की मौत के करीब 7 साल पुराने मामले में एससी-एसटी कोर्ट ने एक आरोपी को दोषी करार देकर सजा सुनाई है। कोर्ट ने आरोपी लक्ष्मीकांत उर्फ गरीबा (40) निवासी पूनम कॉलोनी थाना रेलवे कॉलोनी को 10 साल के कठोर कारावास की सजा और 18 हजार रुपए के जुर्माने से दंडित किया है। आरोपी ने आपसी रंजिश के चलते अपने साथियों के साथ मिलकर मुकेश व विनोद पर तलवारों से हमला किया था। इलाज के दौरान विनोद की मौत हो गई थी। इस मामले में कोर्ट दो आरोपियों को पहले ही मौत के मामले में सजा सुना चुकी है, जबकि लक्ष्मीकांत व रिंकू जाट फरार थे।
विशिष्ट लोक अभियोजक हितेश कुमार जैन ने बताया कि पीड़ित राकेश कुमार ने 8 जून 2006 को रेलवे कॉलोनी थाना में में शिकायत दी थी। जिसमें बताया था कि गोपू हमारी मीट की दुकान में काम करता था। इसी बात को लेकर 7 जून को रिंकू जाट से हमारा लड़ाई झगड़ा हुआ था। इसी बात की रंजिश रखकर 8 जून रात 10 बजे करीब रिंकू जाट, गोपू, नरेश गुर्जर, लक्ष्मीकांत उर्फ गरीबा व अन्य ने मिलकर नहर के पास मुकेश व विनोद पर तलवारों से हमला कर दिया। आरोपी मुकेश व विनोद को लहूलुहान हालात में छोड़कर भाग गए। दोनों घायलों को इलाज के लिए एमबीएस हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया था, जहां इलाज के दौरान विनोद की मौत हो गई थी। विशिष्ट लोक अभियोजक ने बताया कि पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों को गिरफ्तार किया और कोर्ट में आरोपियों के खिलाफ चालान पेश किया। मामले में 17 गवाहों के बयान करवाए गए और 21 दस्तावेज पेश किए।
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