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कोटा। कोटाकुन्हाड़ी थाना पुलिस ने बताया कि कुन्हाड़ी में गीता भवन के पास रहने वाले कन्हैया तिवारी के भतीजे बच्चा तिवारी की बंटी कलाल के साथ किसी बात को लेकर मारपीट हो गई थी। इस पर बंटी कलाल बुधवार रात 8-9 बजे करीब कन्हैया तिवारी के घर के बाहर उसके साथियों के साथ आ गया और बच्चा तिवारी से झगड़ा व मारपीट करने लगा। इस दौरान कन्हैयालाल भी वहां पहुंच गया। बंटी व उसके साथियों ने तलवार से हमला कर कन्हैयालाल को घायल कर दिया। कन्हैयाल लाल ने दी रिपोर्ट पर पुलिस ने धारा 307 में मामला दर्ज किया है। उधर दूसरे पक्ष ने भी जानलेवा हमला करने की रिपोर्ट दी है। पुलिस ने क्रॉस केस दर्ज कर जांच शुरू की है।
नाबालिग से रेप के 2 साल पुराने मामले में पॉक्सो कोर्ट क्रम -3 ने आरोपी को सजा सुनाई है। कोर्ट ने आरोपी चंदू (26) निवासी खातौली थाना क्षेत्र को अंतिम सांस तक कारावास की सजा और 25 हजार के अर्थदंड से दंडित किया है। आरोपी ने 16 साल लड़की को जान से मारने की धमकी देकर उसके साथ कई बार रेप किया। नाबालिग गर्भवती हो गई। तो परिवार वालों को पता चला। पीड़िता ने बच्ची को जन्म दिया। बच्ची के डीएनए सैंपल नहीं लेने पर कोर्ट ने जांच अधिकारी पर नाराजगी जताई।
विशिष्ट लोग अभियोजक ललित कुमार शर्मा ने बताया पीड़िता 11 वीं कक्षा तक पढ़ी है। घटना 12 अप्रैल 2021 की है। पीड़िता का भाई, मां को इलाज के लिए जयपुर लेकर गया था। पिता खेत पर गए हुए थे। घर में पीड़िता अकेली थी। चंदू ने घर में घुसकर उसके साथ रेप किया। किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी। 6 महीने बाद पेट में दर्द की शिकायत होने पर इटावा हॉस्पिटल गई तो डॉक्टर ने गर्भवती होना बताया। इसके बाद 19 अक्टूबर 2021 को थाने पहुंचकर आरोपी के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई।
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