राजस्थान

Madhopur: फसल क्षति पर किसानों को मिलेगा मुआवजा, 22.85 करोड़ जारी करने की प्रक्रिया शुरू

Tara Tandi
15 July 2025 6:26 PM IST
Madhopur: फसल क्षति पर किसानों को मिलेगा मुआवजा, 22.85 करोड़ जारी करने की प्रक्रिया शुरू
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Sawai Madhopur : संयुक्त निदेशक कृषि (विस्तार) राकेश कुमार अटल ने बताया कि सवाई माधोपुर जिले में गत वर्ष खरीफ 2024 में अधिक वर्षा के कारण बाजरा, तिल व उड़द कि फसलों में खराबा होने पर कृषि विभाग व बीमा कम्पनी द्वारा फसल खराबे के आंकलन हेतु सर्वे कार्य व शत-प्रतिशत फसल कटाई प्रयोग सीसीई एप्प से संपादित किये गये जिससे प्राप्त औसत उपज में कमी के आधार पर जिले के प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनान्तर्गत बीमित किसानों को 22 करोड़ 85 लाख रूपये का मुआवजा शीघ्र ही फसल बीमा कम्पनी द्वारा किसानों के बैंक खाते में हस्तानान्तरित कर लाभान्वित किया जायेगा साथ ही उन्होने योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए जिले के सभी कृषकों से अपनी फसलों का बीमा करवाने हेतु आग्रह किया।
कृषि विभाग के सहायक निदेशक (सांख्यिकी) श्याम बिहारी मथुरिया ने बताया कि खरीफ 2025 में कृषकों के फसल बीमा नामांकन का कार्य 1 जुलाई से 31 जुलाई 2025 तक जारी है जिसके अन्तर्गत फसली ़ऋण (केसीसी) लेने वाले कृषकों/ऋणी कृषकों का बीमा सम्बन्धित बैंक द्वारा स्वतः ही किया जाता हैं तथा गैरऋणी कृषक राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल (एनसीआईपी)/नजदीकी बैंक शाखा/सी.एस.सी./बीमा कम्पनी के अधिकृत प्रतिनिधि से सम्पर्क कर करवा सकते है। इस हेतु गैरऋणी कृषकों को कुल बीमित राशि का 2 प्रतिशत प्रीमियम राशि जमा करवानी होगी एवं आधार कार्ड, नवीनतम जमा बन्दी की नकल, एक स्वयं प्रमाणित घोषणा पत्र जिसमें प्रत्येक खसरा का कुल क्षेत्रफल, प्रस्तावित फसल बुवाई का क्षेत्र, मालिक का नाम एवं बीमा हित का प्रकार (स्वंय अथवा बंटाई पर) व बैंक खाते की पासबुक की प्रति देनी होगी।
जिले में फसल बीमा हेतु कार्यरत एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कम्पनी ऑफ इण्डिया लिमिटेड के जिला प्रबन्धक अनिल कुमार जोगी ने बताया की गैरऋणी कृषकों के लिए फसल बीमा करवाने की अंतिम दिनांक 31 जुलाई है अतः कोई भी किसान भाई फसल बीमा से सम्बन्धित किसी भी समस्या के समाधान हेतु फसल बीमा के जिला कार्यालय में अथवा उनके मोबाइल नंबर 9782288199 पर सम्पर्क कर सकते हैं।
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