राजस्थान

मदद के नाम पर बनाया हवस का शिकार, 24 घंटों के अंदर युवती के साथ रेप

Rani Sahu
22 May 2022 2:19 PM GMT
मदद के नाम पर बनाया हवस का शिकार, 24 घंटों के अंदर युवती के साथ रेप
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राजस्थान के जोधपुर में एक 18 वर्षीय युवती को मदद के नाम पर 24 घंटों के अंदर दो बार हवस का शिकार बनाया गया

राजस्थान के जोधपुर में एक 18 वर्षीय युवती को मदद के नाम पर 24 घंटों के अंदर दो बार हवस का शिकार बनाया गया। यह युवती बालिका सुधार गृह से भागी थी। युवती के मुताबिक पहले पुलिसकर्मी के रिश्तेदार और फिर एक टैक्सी ड्राइवर ने उसके साथ रेप किया। पुलिस ने युवती की शिकायत के आधार पर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर कोर्ट के सामने पेश किया है।

बेटी से मिलने जा रही थी
बताया जाता है कि इस युवती की शादी 14 साल की उम्र में हो गई थी। जब उसकी उम्र 17 साल की थी तो उसने किसी बात पर अपनी ननद की हत्या कर दी थी। चूंकि घटना के वक्त वह नाबालिग थी, इसलिए उसे बालिका सुधार गृह में भेज दिया गया था। उसके एक बच्ची थी, जिसकी उम्र ढाई साल है। यह बच्ची युवती के माता-पिता के साथ रहती है। इसी बच्ची से मिलने के लिए युवती बालिका सुधार गृह से भागी थी और रास्ते में उसके साथ रेप की घटना हो गई। बताया जाता है कि अक्टूबर 2021 में भी अपनी बच्ची से मिलने के लिए वह बालिका सुधार गृह से भागी थी।
मदद के नाम पर दिया झांसा
मंडोर पुलिस थाना प्रभारी मनीष देव ने बताया किया शुक्रवार रात अपनी बच्ची से मिलने के लिए युवती सुधार गृह से भाग निकली। मदद करने के नाम आरोपी कुलदीप विश्नोई (23) उसे अपने क्वॉर्टर में ले गया और उसके साथ रेप किया। कुलदीप विश्नोई एक असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर का रिश्तेदार बताया गया है। युवती के साथ रेप की घटना को अंजाम देने के बाद कुलदीप ने उसे मंडोरा इलाके में रेलवे क्रॉसिंग के पास छोड़ दिया। यहां पर युवती को बाबू राम नाम का टैक्सी ड्राइवर मिला। बस स्टैंड पर छोड़ने की बात कहकर बाबू राम उसे लेकर एक सुनसान जगह पर चला गया। यहां उसने युवती के साथ रेप किया और सुबह 5.30 बजे बस अड्डे पर छोड़ दिया।
गांव पहुंच दर्ज कराई शिकायत
यहां से युवती किसी तरह जोधपुर के नजदीक अपने गांव पहुंची। गांव में अपने माता-पिता को साथ लेकर युवती नजदीकी पुलिस थाने पर पहुंची और शिकायत दर्ज कराई। इसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश किया। मामले में आईपीसी की धारा 376 और धारा 342 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है।
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