राजस्थान
लोकसभा आम चुनाव 2024 आदर्श आचार संहिता की पालना जरूरी पार्टी व उम्मीदवारों को आयोग के निर्देश
Tara Tandi
28 March 2024 11:31 AM GMT
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श्रीगंगानगर । भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार लोकसभा आम चुनाव 2024 के दौरान राजनैतिक दलों व उम्मीदवारों के लिये आदर्श आचार संहिता का निर्धारण किया है, जिसकी पूरी पालना चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों व दलों को करनी होगी।
जिला कलक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री लोकबंधु ने बताया कि आयोग के निर्देशानुसार लोकसभा आम चुनाव 2024 के दौरान राजनैतिक दल और उम्मीदवार यह सुनिश्चित करेंगे कि उनके समर्थक अन्य दलों या उम्मीदवारों द्वारा आयोजित बैठकों और जुलूसों में बाधा उत्पन्न नहीं करेंगे और न ही बाधित करेंगे। एक राजनैतिक दल के कार्यकर्ता एवं समर्थक दूसरे दल द्वारा आयोजित सार्वजनिक बैठकों में मौखिक या लिखित रूप से प्रश्न पूछकर या अपनी पार्टी के पर्चे वितरित करके गड़बड़ी पैदा नहीं करेंगे। किसी उम्मीदवार द्वारा लगाये गये पोस्टर होर्डिंग्स को दूसरे दल या दूसरे उम्मीदवार के कार्यकर्ता नहीं हटायेंगे।
कोई भी पार्टी या उम्मीदवार किसी ऐसी गतिविधि में शामिल नहीं होंगे, जो विभिन्न जातियों, समुदायों, धार्मिक या भाषायी के बीच तनाव पैदा करती हो। राजनैतिक दलों की आलोचना उनकी नीतियों, कार्यक्रम, पिछले रिकॉर्ड और काम तक ही सीमित रखनी होगी। उम्मीदवारों को निजी जीवन के उन सभी पहलुओं की आलोचना से बचना चाहिए। वोट प्राप्त करने के लिये साम्प्रदायिक भावनाओं से अपील नहीं की जायेगी। मस्जिदों, चर्च, मंदिरों या अन्य पूजा स्थलों का उपयोग चुनाव प्रचार में नहीं किया जायेगा। चुनाव के दौरान मतदाताओं को प्रलोभन, मतदाताओं को डराना, मतदाताओं का प्रतिरूपण करना, मतदान केन्द्रों के 100 मीटर के भीतर प्रचार करना इत्यादि के कार्य नहीं किये जाये।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि पार्टी व उम्मीदवार को प्रतिबंधात्मक व निषेधात्मक आदेशों की सख्ती से पालना करनी होगी। अगर कही छूट की आवश्यकता है, तो उसके लिये समय रहते आवेदन करना होगा। जुलूस का आयोजन करने वाली पार्टी या उम्मीदवार को जुलूस शुरू होने का समय व स्थान, पालन किये जाने वाले मार्ग तथा जुलूस समाप्त होने का समय पहले से तय करना होगा तथा इसकी सूचना पुलिस को देनी होगी। जुलूस के कारण कोई रूकावट न हो, यदि कोई जुलूस बहुत लम्बा है तो उसे उपयुक्त लम्बाई के खण्डों में व्यवस्थित किया जाये। राजनैतिक दलों के सदस्यों या उनके नेताओं का प्रतिनिधित्व करने वालों के पुतले ले जाना, सार्वजनिक रूप से जलाने जैसे कार्य नहीं करने चाहिए।
शान्तिपूर्ण एवं व्यवस्थित मतदान सुनिश्चित करने तथा मतदाताओं को बिना किसी परेशानी या बाधा के मताधिकार का प्रयोग करने की पूर्ण स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिये चुनाव ड्यूटी पर तैनात अधिकारियों के साथ सहयोग करना चाहिए। अपने अधिकृत कार्मिक को उपयुक्त पहचान प्रदान करे। मतदाता पहचान पर्ची सादा सफेद कागज की हो तथा उस पर कोई प्रतीक या नाम नहीं होना चाहिए। मतदान केन्द्रों के पास दलों व उम्मीदवारों द्वारा बनाये गये टेंट के पास अनावश्यक भीड़ इकठ्ठी नहीं होने दे। टेंट में कोई पोस्टर, झण्डा, प्रतीक या कोई प्रचार सामग्री प्रदर्शित नहीं की जायेगी। टेंट में कोई खाद्य पदार्थ वितरित नहीं किया जायेगा। मतदान के दिन स्वीकृति के अनुसार ही वाहनों का उपयोग करे।
चुनाव की घोषणा के समय से कोई मंत्री और अन्य प्राधिकारी किसी भी रूप में वित्तीय अनुदान या वादे की घोषणा, परियोजनाओं की आधारशिला, सड़कों के निर्माण, पेयजल प्रावधान का कोई वादा नहीं करेंगे।
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Tara Tandi
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