राजस्थान

लोकसभा आम चुनाव-2024 मतदान दिवस 26 अप्रैल को मिलेगा संवेतनिक अवकाश

Tara Tandi
28 March 2024 9:46 AM GMT
लोकसभा आम चुनाव-2024 मतदान दिवस 26 अप्रैल को मिलेगा संवेतनिक अवकाश
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डूंगरपुर । भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार लोकसभा आम चुनाव-2024 के तहत लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 135-ख के अनुसार मतदान के दिन किसी कारोबार, व्यवसाय, औद्योगिक उपक्रम या अन्य किसी संस्थान में नियोजित प्रत्येक व्यक्ति को जो लोकसभा के लिए निर्वाचन में मतदान करने का हकदार है, उनको मतदान के दिन संवेतनिक अवकाश दिया जाएगा। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं कलक्टर अंकित कुमार सिंह ने बताया कि इस संबंध में जिले में संबंधित ऐसे मतदाता जो जिले के पंजीकृत मतदाता हैं, लेकिन बाहर कार्यरत हैं, उन्हें मतदान दिवस 26 अप्रैल को संवेतनिक अवकाश दिलाए जाने के लिए आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिए हैं।
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