x
डूंगरपुर । भारत निर्वाचन आयोग की ओर से लोकसभा आम चुनाव-2024 की घोषणा के साथ ही सभी राजनीतिक दलों, प्रत्याशियों, कार्यकर्ताओं, समर्थकों एवं सहयोगियों द्वारा चुनाव प्रचार के लिए लाउडस्पीकर का उपयोग किया जाता हैं। इन लाउडस्पीकरों का उपयोग केवल चुनाव सभा, मंचों पर ही नहीं किया जाता वरन ट्रकों, बसों, कारों, टेक्सी वाहनों, वैन, तिपहिया वाहनों, साइकिल, रिक्शा आदि वाहनों पर भी लगाकर किया जाता हैं। इसके परिणाम स्वरूप अत्यधिक ध्वनि प्रदूषण से सामान्य व्यक्ति की शांति भंग होती हैं तथा छात्र समुदाय की पढ़ाई भी प्रभावित होती हैं। इस प्रकार के लाउडस्पीकर अत्यधिक तेज आवाज से तथा रात्रि में देरी तक बजाए जाते हैं, जिससे वयोवृद्व, बीमार व्यक्तियों को भी काफी असुविधा होती है। इसे देखते हुए जिला निर्वाचन अधिकारी एवं जिला मजिस्ट्रेट अंकित कुमार सिंह ने सम्पूर्ण डूंगरपुर जिले में कोलाहल नियंत्रण के लिए समस्त प्रकार के ध्वनि विस्तारक यंत्रों के प्रयोग के लिए निषेधाज्ञा घोषित की गई हैं।
जारी आदेश के अनुसार किसी भी प्रकार के वाहन पर लगाए गए लाउडस्पीकरों के उपयोग की अनुमति प्रातः 6 बजे से पूर्व तथा रात्रि 10 बजे के बाद नहीं दी जा सकेगी। स्वीकृत अवधि में भी ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग अधिक तेज आवाज से नहीं किया जाएगा। लाउडस्पीकर लगाकर प्रचार के उपयोग में लिए जाने वाले वाहन की भी सक्षम अधिकारी से स्वीकृति प्राप्त करनी होगी तथा खर्चे का संधारण निर्धारित रजिस्टर में किया जाकर चुनाव खर्च में दर्शाना होगा। उक्त अवधि में किसी सार्वजनिक सभा अथवा जुलूस के लिए पूर्ण रूप से स्थिर किसी लाउडस्पीकर का प्रयोग किए जाने के संबंध में संबंधित उपखण्ड मजिस्ट्रेट से पूर्व लिखित अनुमति प्राप्त करनी होगी। वाहनों पर लाउडस्पीकर लगाए जाने की स्थिति में अनुमति प्रदान करने के लिए सक्षम अधिकारी को अनुमति के लिए प्रस्तुत आवेदन पत्र में वाहन रजिस्ट्रेशन वाहन का प्रकार अभ्यर्थी अथवा राजनीतिक दल का नाम अंकित किया जाएगा। इसी प्रकार सक्षम अधिकारी द्वारा जारी स्वीकृति में किया जाएगा। माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार रात्रि 10 बजे से प्रातः 6 बजे तक लाउडस्पीकर अथवा अन्य ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग किया जाएगा। उपरोक्त निर्धारित समयावधि के बाहर या संबंधित सक्षम प्राधिकारी की लिखित अनुमति के बिना उपयोग किए जा रहे किसी लाउडस्पीकर को उस लाउडस्पीकर के उपयोग से जुडे सभी यंत्रों तथा संबंधित वाहन के साथ पुलिस अधिकारियों द्वारा जप्त कर उपयोगकर्ता के विरूद्व राजस्थान कोलाहल नियंत्रण अधिनियम, 1963 के अन्तर्गत कार्यवाही की जाएगी।
---000---
Tagsलोकसभा आम चुनाव2024 डूंगरपुर जिलेनिषेधाज्ञा जारीLok Sabha General Election2024 Dungarpur districtprohibitory order issuedजनता से रिश्ता न्यूज़जनता से रिश्ताआज की ताजा न्यूज़हिंन्दी न्यूज़भारत न्यूज़खबरों का सिलसिलाआज की ब्रेंकिग न्यूज़आज की बड़ी खबरमिड डे अख़बारJanta Se Rishta NewsJanta Se RishtaToday's Latest NewsHindi NewsIndia NewsKhabron Ka SilsilaToday's Breaking NewsToday's Big NewsMid Day Newspaperजनताjantasamachar newssamacharहिंन्दी समाचार
Tara Tandi
Next Story