राजस्थान

लोकसभा आम चुनाव 2024 आपराधिक रिकॉर्ड की जानकारी देनी होगी उम्मीदवार को सी-1 में

Tara Tandi
27 March 2024 7:46 AM GMT
लोकसभा आम चुनाव 2024 आपराधिक रिकॉर्ड की जानकारी देनी होगी उम्मीदवार को सी-1 में
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श्रीगंगानगर। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार लोकसभा आम चुनाव 2024 के मद्देनजर गंगानगर संसदीय क्षेत्र में चुनाव में भाग ले रहे उम्मीदवारों को एवं राजनैतिक दलों को, अगर आपराधिक पृष्ठभूमि से जुड़े है, तो वे फॉर्म सी-1 व सी-2 में तीन बार विज्ञापन देकर जानकारी सार्वजनिक करेंगे।
माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशों की अनुपालना में आयोग ने अभ्यर्थियों के आपराधिक रिकॉर्ड यदि कोई हो तो उन्हें प्रसारित करने के संबंध में दिशा-निर्देश जारी किये हैं। अभ्यर्थियों व राजनैतिक दलों के आपराधिक मामलों के प्रचार-प्रसार के लिये उन्हें फॉर्म सी-1 व सी-2 के द्वारा राष्ट्रीय व स्थानीय समाचार पत्रों एवं टीवी चैनल्स में प्रसारित करवाना होगा। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लोकसभा चुनाव हेतु निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार अभ्यर्थियों एवं राजनैतिक दलों को सी-1 एवं सी-2 प्रारूप में प्रकाशन की समयावधि इस प्रकार होगी। अभ्यर्थिता वापसी के प्रथम चार दिनों के भीतर प्रथम प्रचार दिनांक 31 मार्च 2024 से 3 अप्रैल 2024 तक, अगले 5 से 8 दिनों के बीच द्वितीय प्रचार 4 अप्रैल से 7 अप्रैल 2024 के बीच एवं 9वें दिन से प्रचार अभियान के अंतिम दिन तृतीय प्रकाशन 8 अप्रैल से 17 अप्रैल 2024 के मध्य प्रकाशित/प्रसारित करवाना होगा।
विज्ञापन का न्यूनतम फोन्ट 12 रखना होगा
टीवी चैनल में सात सैकेण्ड का न्यूनतम विज्ञापन जरूरी
फार्मेट सी-1 में अभ्यर्थी द्वारा अपने अपराधिक रिकॉर्ड की सूचना निर्वाचन अवधि के दौरान निर्वाचन क्षेत्र में व्यापक रूप से प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों में न्यूनतम फॉन्ट साईज 12 एवं संबंधित क्षेत्र में उपलब्ध लोकप्रिय राष्ट्रीय/स्थानीय टीवी चैनलों में प्रसारण का समय प्रातः 8 बजे से रात्रि 10 बजे के मध्य न्यूनतम 7 सैकेण्ड के लिये करवाना होगा। अभ्यर्थिता वापिस लेने की अंतिम तिथि के बाद और मतदान की तिथि से दो दिन पहले के दौरान तीन अवसरों पर अलग-अलग तिथियों को प्रकाशित प्रसारित करवाकर इसकी तत्काल सूचना आरओ को देनी होगी। इसी प्रकार फार्मेट सी-2 राजनैतिक दलों के द्वारा अपने अभ्यर्थियों के संबंध में अपराधिक रिकॉर्ड की सूचना राज्य में व्यापक रूप से प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों तथा टीवी चैनलों में तीन अवसरों पर अलग-अलग तिथियों में प्रकाशित प्रसारित करवानी होगी।
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