राजस्थान
लोकसभा चुनाव - 2024 पंपलेट, पोस्टर, बैनर पर अनिर्वायतः देना होगा मुद्रक और प्रकाशक का नाम
Tara Tandi
21 Feb 2024 11:20 AM GMT
x
दौसा । जिला निर्वाचन अधिकारी देवेंद्र कुमार ने बताया कि लोकसभा आम चुनाव 2024 के तहत राजनीतिक र्पाटियों ,प्रत्याशियों और उनके सर्मथकों द्वारा समस्त प्रकार के पंपलेट, पर्चेे ,पोस्टर, बैनर,विज्ञापन, हैंडबिल प्रकाशित करवाते समय मुद्रक और प्रकाशक का नाम तथा पता व प्रतियों की संख्या को अनिवार्य रूप से अंकित करवाना होगा ।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 127 के प्रावधानों की अनुपालना सनिश्चित की जाए। उन्होंने बताया कि जब भी कोई व्यक्ति किसी निर्वाचन पंपलेट, फ्लेक्स , होर्डिग्स,बैनर या पोस्टर का मुद्रण करवाने आता है तो मुद्रक को प्रकाशक की पहचान की घोषणा उसके द्वारा हस्ताक्षरित तथा दो अन्य व्यक्तियों द्वारा सत्यापित प्रति लेनी होगी।
जिला निर्वाचन अधिकारी देवेंद्र कुमार ने बताया कि आरपीए 1951 की धारा 127-क के अनुसार निर्वाचन, पैम्फलेट, पोस्टर इत्यादि में प्रकाशक व मुद्रक का नाम व पता, के साथ मुद्रण प्रतियों की संख्या का उल्लेख आवश्यक रूप से करना होगा , साथ ही प्रिंट की गई सामग्री के संबंध में 3 दिन में चार प्रतियां जिला निर्वाचन अधिकारी कार्यालय में प्रस्तुत करनी होगी। उन्हाेंने बताया कि इन नियमों की अवहेलना होने पर आरपीए 1951 का उल्लंघन मानते हुए संबंधित के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 171-एच के तहत कार्यवाही की जायेगी।
Tagsलोकसभा चुनावपंपलेटपोस्टरबैनरअनिर्वायतदेनामुद्रकप्रकाशकनामLok Sabha electionpamphletposterbannermandatorygiveprinterpublishernameजनता से रिश्ता न्यूज़जनता से रिश्ताआज की ताजा न्यूज़हिंन्दी न्यूज़भारत न्यूज़खबरों का सिलसिलाआज की ब्रेंकिग न्यूज़आज की बड़ी खबरमिड डे अख़बारJanta Se Rishta NewsJanta Se RishtaToday's Latest NewsHindi NewsIndia NewsKhabron Ka SilsilaToday's Breaking NewsToday's Big NewsMid Day Newspaperजनताjantasamachar newssamacharहिंन्दी समाचार
Tara Tandi
Next Story